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गोल्ड स्मलिंग केस में रान्या राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगी
गोल्ड स्मलिंग केस में रान्या राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगी

गोल्ड स्मलिंग केस में रान्या राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगी
अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी.
गोल्ड स्मगलिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी. उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 लागू किया गया है.
उनके साथ ही दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को जमानत मिल गई है. आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा जमानत आदेश जारी किया गया. आरोपियों को डीआरआई अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जमानत दी गई. प्रत्येक आरोपी को दो जमानतदार और 2 लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा.
गोल्ड स्मलिंग केस में रान्या राव को सशर्त जमानत, बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगी

अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी.
गोल्ड स्मगलिंग मामले में आरोपी अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी. उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 लागू किया गया है.
उनके साथ ही दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को जमानत मिल गई है. आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा जमानत आदेश जारी किया गया. आरोपियों को डीआरआई अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण जमानत दी गई. प्रत्येक आरोपी को दो जमानतदार और 2 लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा.