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हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत! सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के लिए हाई लेवल कमेटी गठित, रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ी
हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज की, पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन के लिए मिला अतिरिक्त समय।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सर्विस सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 के तहत विभिन्न संस्थाओं को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल से जोड़ने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ा दी गई है।
हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए उच्चस्तरीय समिति (High-Level Committee) का गठन किया है। यह समिति हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सर्विस सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 और रूल्स, 2025 के तहत विभिन्न संस्थाओं को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया का परीक्षण करेगी।
इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों के लिए सर्विस सिक्योरिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ाने का निर्णय लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) करेंगे।समिति में संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। वहीं, हरियाणा के महाधिवक्ता (Advocate General) कार्यालय से अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) स्तर के एक प्रतिनिधि को कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।
समिति की क्या होगी जिम्मेदारी?
यह उच्चस्तरीय समिति कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी निभाएगी, जिनमें शामिल हैं—
योग्य संस्थाओं की पहचान
- अधिनियम के तहत "प्राधिकरण (Authority)" की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के प्रस्तावों की जांच।
- पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करना।
प्रस्तावों की समीक्षा
- विभिन्न संगठनों द्वारा प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों और एजेंडा नोट्स का परीक्षण।
स्पष्ट मानदंड तय करना
- हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सर्विस सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 की धारा 2(f) के अनुसार संस्थाओं को शामिल करने के लिए वस्तुनिष्ठ और स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना।
सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर बढ़ाई गई समय-सीमा
सरकार ने Service Security Web Portal पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
यह विस्तार चार श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इनमें कंप्यूटर फैकल्टी सहित अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल हैं। विस्तृत श्रेणियों और नई समय-सीमा की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से अधिक से अधिक पात्र संविदा कर्मचारियों और संस्थाओं को सेवा सुरक्षा व्यवस्था के तहत शामिल होने का अवसर मिलेगा। साथ ही पात्रता की जांच और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलेगी।
Key Highlights
- ✅ हरियाणा सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया।
- ✅ समिति की अध्यक्षता वित्त एवं योजना विभाग के ACS करेंगे।
- ✅ सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल के दायरे में नई संस्थाओं को शामिल करने की प्रक्रिया होगी।
- ✅ पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार की जाएगी।
- ✅ संविदा कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाई गई।
- ✅ सेवा सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस।
FAQ Section
Q1. हाई लेवल कमेटी क्यों बनाई गई है?
विभिन्न संस्थाओं को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सर्विस सिक्योरिटी) एक्ट, 2024 के तहत सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल में शामिल करने की प्रक्रिया की समीक्षा और पात्रता तय करने के लिए।
Q2. समिति की अध्यक्षता कौन करेगा?
वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) समिति के अध्यक्ष होंगे।
Q3. क्या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाई गई है?
हाँ, सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों के लिए पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है।
Q4. इस फैसले से किसे लाभ मिलेगा?
पात्र संविदा कर्मचारियों और उन संस्थाओं को, जिन्हें सेवा सुरक्षा कानून के दायरे में शामिल किया जाएगा।
Conclusion
हरियाणा सरकार का यह कदम संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उच्चस्तरीय समिति के गठन और पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ाने से अधिक पात्र कर्मचारी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।
