पंजाब यूनिवर्सिटी रिटायरमेंट आयु मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

बार-बार टालने पर कोर्ट नाराज़, शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को और समय देने से इनकार करते हुए अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की लगातार देरी पर रोक लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आगे की मोहलत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने रुख को शिक्षा विभाग के सचिव के व्यक्तिगत हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करे।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि अगली तारीख पर संयुक्त सचिव स्तर से कम का कोई जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित रिकॉर्ड के साथ अदालत में उपस्थित रहे।

यह निर्देश उस समय आया है जब करीब दो महीने पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने 27 अप्रैल का एक पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया था कि समिति ने 30 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा की थी और निर्णय लेने के लिए छह सप्ताह का और समय मांगा है।

हालांकि, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने यह कहते हुए और समय देने से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर इस मामले को पहले ही कई बार स्थगित किया जा चुका है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “इस मामले को बार-बार स्थगित किया गया है ताकि केंद्र सरकार को उचित निर्णय लेने का अवसर मिल सके, लेकिन अब और समय नहीं दिया जा सकता।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि आगे समय बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की है और निर्देश दिया है कि तब तक केंद्र सरकार अपना स्पष्ट रुख व्यक्तिगत हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करे।

यह मामला 2016 में दायर अपील और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई से संबंधित है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया था कि इस मुद्दे पर विचार के लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाया गया है, जो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 65 वर्ष करने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।Screenshot_965

Edited By: Karan Singh

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