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हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ी राहत, ₹30 लाख तक के EV पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स माफ
कैबिनेट ने नई EV नीति को दी मंजूरी, महिलाओं के नाम पर ₹20 लाख तक के निजी वाहन खरीदने पर 1% टैक्स छूट भी मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने ₹30 लाख तक की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को मंजूरी दे दी है, जबकि महिलाओं के नाम पर खरीदे जाने वाले कुछ निजी वाहनों पर भी टैक्स में रियायत दी जाएगी।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ₹30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी टैक्स छूट
हरियाणा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles - EVs) के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ₹30 लाख (एक्स-शोरूम कीमत) तक के नए शुद्ध इलेक्ट्रिक या बैटरी चालित वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को मंजूरी दे दी गई।
यह छूट दोपहिया, तिपहिया (ऑटो और ई-रिक्शा सहित) तथा चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी।
H2: ₹30 लाख से महंगे EV पर मिलेगी 50% टैक्स छूट
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख से अधिक होगी, उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी।इससे पहले राज्य में नए इलेक्ट्रिक और बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण पर 20% टैक्स रियायत मिलती थी।
H2: CNG वाहनों को पहले जैसी 20% छूट जारी रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएनजी (CNG) वाहनों पर लागू 20% मोटर व्हीकल टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
यह रियायत वाहन की कीमत की परवाह किए बिना लागू रहेगी।
H2: बजट 2026-27 में की गई थी घोषणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च 2026 को प्रस्तुत बजट 2026-27 में घोषणा की थी कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली मौजूदा 20% टैक्स छूट को बढ़ाया जाएगा।
अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस घोषणा को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
H2: महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर भी मिलेगी टैक्स राहत
कैबिनेट ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी अहम फैसला लिया है।
अब ₹20 लाख तक (एक्स-शोरूम कीमत) के निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) वाहनों को यदि किसी महिला के नाम पर खरीदा और पंजीकृत कराया जाता है, तो मोटर व्हीकल टैक्स में 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
H2: प्रदूषण नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंद्रु ने कहा कि इस फैसले से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे लंबे समय में प्रदूषण कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के नाम पर वाहन पंजीकरण पर टैक्स छूट देने का उद्देश्य उनकी आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
H2: हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत लागू होगी व्यवस्था
हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत राज्य में पंजीकृत सभी वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स निर्धारित किया जाता है।
निजी उपयोग के वाहनों के लिए यह टैक्स उनकी एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर लिया जाता है।
Key Highlights:
- ₹30 लाख तक के नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट।
- ₹30 लाख से अधिक कीमत वाले EV पर 50% टैक्स छूट।
- दोपहिया, तिपहिया, ई-रिक्शा और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन होंगे लाभार्थी।
- CNG वाहनों के लिए 20% टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
- महिलाओं के नाम पर ₹20 लाख तक के निजी वाहन खरीदने पर 1% अतिरिक्त टैक्स रियायत।
- सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
FAQ Section:
Q1. हरियाणा में किन इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट मिलेगी?
उत्तर: ₹30 लाख तक (एक्स-शोरूम कीमत) के नए शुद्ध इलेक्ट्रिक या बैटरी चालित दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर।
Q2. ₹30 लाख से महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: ऐसे वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी।
Q3. क्या CNG वाहनों पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है?
उत्तर: नहीं। CNG वाहनों पर पहले से लागू 20% टैक्स छूट यथावत जारी रहेगी।
Q4. महिलाओं के लिए नई सुविधा क्या है?
उत्तर: यदि ₹20 लाख तक का निजी वाहन महिला के नाम पर खरीदा और पंजीकृत कराया जाता है, तो 1% मोटर व्हीकल टैक्स रियायत मिलेगी।
Conclusion:
हरियाणा सरकार का यह निर्णय राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 100% टैक्स छूट से EV खरीदने की लागत कम होगी, जिससे लोग स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। वहीं, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स रियायत का उद्देश्य उनकी आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

