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साहनेवाल में भारी वाहनों की एंट्री पर दिन में रोक, प्रशासन का सख्त आदेश
सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ट्रक-डंपर बैन; लगातार हादसों के बाद लिया गया फैसला
लुधियाना के साहनेवाल में ट्रैफिक जाम और हादसों को देखते हुए प्रशासन ने दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश 27 से 31 मार्च तक लागू रहेगा।
लुधियाना के साहनेवाल क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक जाम और भारी वाहनों से हो रहे हादसों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसडीएम (पूर्व) Jasleen Bhullar ने आदेश जारी कर मुख्य चौक और बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार, ट्रक, डंपर, टिपर और कंटेनर जैसे भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को केवल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही आने-जाने की अनुमति होगी।
हालांकि, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन और जिला प्रशासन की विशेष अनुमति प्राप्त वाहन भी इस श्रेणी में शामिल होंगे।
यह आदेश 27 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा और इसके सख्त पालन की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को सौंपी गई है।
दरअसल, हाल के दिनों में भारी वाहनों के कारण कई गंभीर हादसे हुए हैं। गुरुवार को ही 60 वर्षीय सुरक्षा गार्ड और 17 वर्षीय सोनाली की मौत हो गई, जिन्हें एक टिपर और कंटेनर ट्रक ने कुचल दिया। इससे पहले 19 वर्षीय निखिल गर्ग भी इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ था।
बिना किसी नियंत्रण के शहर में प्रवेश करने वाले ये भारी वाहन तेज गति से चलते थे, जिससे लोगों की जान को खतरा बना रहता था। लंबे समय से एंट्री पर प्रतिबंध के बोर्ड भी नजरअंदाज किए जा रहे थे, और ट्रैफिक पुलिस केवल जाम हटाने में लगी रहती थी।
अब प्रशासन के इस फैसले से उम्मीद है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और ऐसे हादसों पर रोक लग सकेगी।

