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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: टिकट न मिलने पर भी नहीं रुकेगा मुआवजा, रेलवे को ₹8 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: टिकट न मिलने पर भी नहीं रुकेगा मुआवजा, रेलवे को ₹8 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: टिकट न मिलने पर भी नहीं रुकेगा मुआवजा, रेलवे को ₹8 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'सेकेंड क्लास' शब्द कोच के लिए है, यात्रियों के लिए नहीं। कोर्ट ने 2015 के ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश देते हुए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ टिकट बरामद न होने से किसी व्यक्ति का वैध यात्री होने का अधिकार खत्म नहीं होता। साथ ही रेलवे को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: टिकट न मिलने पर भी नहीं रुकेगा मुआवजा, रेलवे को ₹8 लाख देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'सेकेंड क्लास' शब्द कोच के लिए है, यात्रियों के लिए नहीं। कोर्ट ने 2015 के ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश देते हुए रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ टिकट बरामद न होने से किसी व्यक्ति का वैध यात्री होने का अधिकार खत्म नहीं होता। साथ ही रेलवे को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।

