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ITR फाइल करने के बाद 30 दिन में e-वेरिफिकेशन जरूरी, वरना रिटर्न हो सकता है अमान्य
ITR फाइल करने के बाद 30 दिन में e-वेरिफिकेशन जरूरी, वरना रिटर्न हो सकता है अमान्य
ITR फाइल करने के बाद 30 दिन में e-वेरिफिकेशन जरूरी, वरना रिटर्न हो सकता है अमान्य
ITR जमा करने के बाद सिर्फ रिफंड का इंतजार करना काफी नहीं है। रिटर्न को वैध बनाने के लिए 30 दिनों के भीतर e-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसके बिना आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता और रिफंड में देरी हो सकती है।
टैक्सपेयर आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक या डीमैट EVC, डिजिटल सिग्नेचर और बैंक ATM के जरिए e-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। OTP की समय-सीमा खत्म होना, गलत मोबाइल नंबर और अकाउंट का प्री-वैलिडेट न होना आम गलतियां हैं।
ITR जमा करने के बाद सिर्फ रिफंड का इंतजार करना काफी नहीं है। रिटर्न को वैध बनाने के लिए 30 दिनों के भीतर e-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। इसके बिना आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता और रिफंड में देरी हो सकती है।
टैक्सपेयर आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक या डीमैट EVC, डिजिटल सिग्नेचर और बैंक ATM के जरिए e-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। OTP की समय-सीमा खत्म होना, गलत मोबाइल नंबर और अकाउंट का प्री-वैलिडेट न होना आम गलतियां हैं।

