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दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने की दी इजाजत
दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने की दी इजाजत

दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए कानूनों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है, लेकिन केवल उनकी सहमति से।
दिल्ली में अब महिलाएं भी रात में ड्यूटी कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट (24x7) में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पिछली दिल्ली सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(बी) को समाप्त करने को मंज़ूरी दी थी। इस धारा में कहा गया था कि किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा किसी भी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी। सरकार ने दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दी, जो महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देता है।
दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग को महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए कानूनों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है, लेकिन केवल उनकी सहमति से।
दिल्ली में अब महिलाएं भी रात में ड्यूटी कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट (24x7) में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पिछली दिल्ली सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(बी) को समाप्त करने को मंज़ूरी दी थी। इस धारा में कहा गया था कि किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा किसी भी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी। सरकार ने दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति नियम, 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दी, जो महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देता है।
