इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस

इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस

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इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस

दिल्ली में दिवाली पर इस साल सिर्फ ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर हामी भरी है और साथ ही कुछ नियम कायदे बताए हैं। जानिए आपको क्या करना है क्या नहीं?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह छूट 'परीक्षण के आधार पर' दिया गया है। पटाखे चलाने के लिए तय किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन और पर्यावरण की निगरानी के अधीन होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बुधवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित दिनों और समय पर केवल नीरी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे ही फोड़े जाएंगे।

दिवाली के बाद क्या होगा पटाखों का

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अस्थायी बिक्री लाइसेंस आवेदनों पर दो दिनों तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि समय पर तैयारी सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली के बाद, खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा, ताकि प्रतिबंध तुरंत बहाल हो सकें। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को दिवाली के लिए पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के साथ न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें भी कीं।

पीटीआई ने सिरसा के हवाले से कहा, "हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी और निर्माताओं को इस निर्देश का पालन करना होगा। जिन पटाखों में क्यूआर कोड नहीं होगा, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।" 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी है

·         ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ही है।

 

·         दिवाली के दो दिन, यानी 19 और 20 अक्टूबर को, केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने होंगे।
 

·         नीरी द्वारा अनुमोदित 'ग्रीन पटाखे', जो 30% कम कण और गैस उत्सर्जित करते हैं, उन्हें बेचने, खरीदने या इस्तेमाल करने की अनुमति है।
 

·         केवल नवीनीकृत या अस्थायी रूप से पुनः मान्य लाइसेंस वाले व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी।

क्या प्रतिबंधित है

·         पारंपरिक या उच्च उत्सर्जन वाले पटाखे, बेरियम और सीरीज़ वाले पटाखे या 'लड़ी' पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सभी स्वीकृत हरित पटाखों पर क्यूआर कोड होना अनिवार्य होगा।
 

·         अनुमत समय के बाद पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है।
 

·         गैर-प्रमाणित पटाखे बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
 

·         दिल्ली-एनसीआर के बाहर से खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं होगी।
 

·         अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं है।
 

·         बिना लाइसेंस के सड़क किनारे बिक्री की अनुमति नहीं है।

दिशानिर्देशों का सख्ती से होगा पालन

·         पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा सघन पैदल गश्त और अनधिकृत एवं प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की जांच के माध्यम से हरित पटाखों के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
 

·         दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त टीमें दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
 

·         पीईएसओ को विभिन्न बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और नमूना परीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
 

·         आने वाले दिनों में आवासीय और बाज़ार क्षेत्रों में गतिविधियों पर नज़र रखने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त बीट स्टाफ और प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे।
 

·         पटाखों के अवैध स्टॉक को ज़ब्त किया जाएगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 

इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस

दिल्ली में दिवाली पर इस साल सिर्फ ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर हामी भरी है और साथ ही कुछ नियम कायदे बताए हैं। जानिए आपको क्या करना है क्या नहीं?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह छूट 'परीक्षण के आधार पर' दिया गया है। पटाखे चलाने के लिए तय किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन और पर्यावरण की निगरानी के अधीन होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बुधवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्धारित दिनों और समय पर केवल नीरी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित क्यूआर कोड वाले हरित पटाखे ही फोड़े जाएंगे।

दिवाली के बाद क्या होगा पटाखों का

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अस्थायी बिक्री लाइसेंस आवेदनों पर दो दिनों तक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि समय पर तैयारी सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने बताया कि दिवाली के बाद, खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा, ताकि प्रतिबंध तुरंत बहाल हो सकें। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को दिवाली के लिए पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के साथ न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें भी कीं।

पीटीआई ने सिरसा के हवाले से कहा, "हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी और निर्माताओं को इस निर्देश का पालन करना होगा। जिन पटाखों में क्यूआर कोड नहीं होगा, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाएगा और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।" 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी है

·         ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ही है।

 

·         दिवाली के दो दिन, यानी 19 और 20 अक्टूबर को, केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने होंगे।
 

·         नीरी द्वारा अनुमोदित 'ग्रीन पटाखे', जो 30% कम कण और गैस उत्सर्जित करते हैं, उन्हें बेचने, खरीदने या इस्तेमाल करने की अनुमति है।
 

·         केवल नवीनीकृत या अस्थायी रूप से पुनः मान्य लाइसेंस वाले व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी।

क्या प्रतिबंधित है

·         पारंपरिक या उच्च उत्सर्जन वाले पटाखे, बेरियम और सीरीज़ वाले पटाखे या 'लड़ी' पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सभी स्वीकृत हरित पटाखों पर क्यूआर कोड होना अनिवार्य होगा।
 

·         अनुमत समय के बाद पटाखे चलाने की अनुमति नहीं है।
 

·         गैर-प्रमाणित पटाखे बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
 

·         दिल्ली-एनसीआर के बाहर से खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं होगी।
 

·         अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन खरीदे गए पटाखों की अनुमति नहीं है।
 

·         बिना लाइसेंस के सड़क किनारे बिक्री की अनुमति नहीं है।

दिशानिर्देशों का सख्ती से होगा पालन

·         पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस द्वारा सघन पैदल गश्त और अनधिकृत एवं प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की जांच के माध्यम से हरित पटाखों के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
 

·         दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त टीमें दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
 

·         पीईएसओ को विभिन्न बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और नमूना परीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
 

·         आने वाले दिनों में आवासीय और बाज़ार क्षेत्रों में गतिविधियों पर नज़र रखने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त बीट स्टाफ और प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे।
 

·         पटाखों के अवैध स्टॉक को ज़ब्त किया जाएगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

 

इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस
इस बार दिवाली होगी ग्रीन पटाखों वाली, SC ने तय किए हैं खास नियम, पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइंस

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