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PMAY-Urban 2.0 के लाभार्थियों को बड़ी राहत! हरियाणा में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाया गया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला। EWS श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को अब घर की रजिस्ट्री पर केवल ₹500 स्टांप ड्यूटी और ₹500 रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने पात्र आवासों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाकर ₹500-₹500 प्रति दस्तावेज करने को मंजूरी दे दी है।
मुख्य समाचार
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों पर घर की खरीद के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) के लक्ष्य को मजबूत करना है।
किन लाभार्थियों को मिलेगा फायदा?

सरकार के अनुसार, यह रियायत केवल पात्र आवासीय इकाइयों के रजिस्ट्री दस्तावेजों (Conveyance Deeds) पर लागू होगी।
अब केवल ₹500 स्टांप ड्यूटी और ₹500 रजिस्ट्रेशन शुल्क
कैबिनेट के फैसले के अनुसार—
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹500 प्रति दस्तावेज
- स्टांप ड्यूटी: ₹500 प्रति दस्तावेज
इससे पहले हरियाणा में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के तहत संपत्ति के हस्तांतरण पर 5 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लागू होती थी।
EWS परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम
सरकार का मानना है कि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी से पात्र लाभार्थियों के लिए घर खरीदने की कुल लागत कम होगी। इससे अधिक से अधिक EWS परिवारों को अपने नाम पर मकान की रजिस्ट्री कराने में सुविधा मिलेगी।
'हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला PMAY-U 2.0 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।
Key Highlights:
- हरियाणा कैबिनेट ने PMAY-U 2.0 लाभार्थियों को बड़ी राहत दी।
- EWS श्रेणी के पात्र आवासों पर स्टांप ड्यूटी घटाकर ₹500 की गई।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ₹500 प्रति दस्तावेज निर्धारित।
- यह सुविधा 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासों पर लागू होगी।
- उद्देश्य घर खरीदने की लागत कम करना और 'Housing for All' मिशन को बढ़ावा देना।
FAQ Section:
Q1. यह फैसला किन लोगों के लिए है?
उत्तर: PMAY-U 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र लाभार्थियों के लिए।
Q2. कितने क्षेत्रफल तक के घरों पर यह छूट मिलेगी?
उत्तर: 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासीय यूनिट पर।
Q3. नई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना होगा?
उत्तर: दोनों ₹500-₹500 प्रति दस्तावेज होंगे।
Q4. इस फैसले का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: EWS परिवारों का आर्थिक बोझ कम करना और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 'Housing for All' लक्ष्य को समर्थन देना।
Conclusion:
हरियाणा सरकार का यह निर्णय PMAY-U 2.0 के लाभार्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी से घर खरीदने की लागत घटेगी और अधिक पात्र परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।
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