पटियाला नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सरकारी संपत्तियों से हटाए अवैध पोस्टर-बैनर; नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत विशेष अभियान शुरू, बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वालों को भेजे जाएंगे नोटिस

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पटियाला नगर निगम ने सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सरकारी संपत्तियों से हटाए जा रहे अवैध पोस्टर और बैनर

पटियाला नगर निगम ने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 के तहत सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


शहरभर में चली विशेष सफाई और प्रवर्तन कार्रवाई

मेयर कुंदन गोगिया और नगर निगम आयुक्त पूजा स्याल ग्रेवाल ने बताया कि नगर निगम की विशेष टीमों ने बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया।

इस दौरान सरकारी भवनों, दीवारों, बिजली के खंभों, पुलों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध पोस्टर, बैनर और विज्ञापन सामग्री हटाई गई।


उल्लंघन करने वालों की तैयार हो रही सूची

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची तैयार की जा रही है।

सभी संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


सार्वजनिक संपत्ति की सुंदरता और विरासत बचाने पर जोर

नगर निगम का कहना है कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध पोस्टर और बैनर लगाने से न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों की पहचान और विरासत को भी नुकसान पहुंचता है।

इसी उद्देश्य से अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा।


लोगों से नियमों का पालन करने की अपील

नगर निगम ने शहरवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे सरकारी संपत्तियों पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न लगाएं।

अधिकारियों ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।


Key Highlights:

  • पटियाला नगर निगम ने अवैध पोस्टर और बैनर हटाने का विशेष अभियान शुरू किया।
  • सरकारी भवनों, दीवारों, बिजली के खंभों और पुलों से हटाई गई प्रचार सामग्री।
  • नियम तोड़ने वालों की सूची तैयार की जा रही है।
  • उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • अभियान पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 के तहत चलाया जा रहा है।
  • नगर निगम ने नागरिकों से सार्वजनिक संपत्तियों को स्वच्छ रखने की अपील की।

FAQ Section

Q1. पटियाला नगर निगम ने यह अभियान क्यों शुरू किया है?

सरकारी संपत्तियों पर लगे अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटाने तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुंदरता बनाए रखने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।

Q2. किन स्थानों से अवैध पोस्टर हटाए गए?

सरकारी भवनों, दीवारों, बिजली के खंभों, पुलों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर और बैनर हटाए गए।

Q3. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?

उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Q4. यह कार्रवाई किस कानून के तहत की जा रही है?

यह अभियान पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1997 के तहत चलाया जा रहा है।


Conclusion

पटियाला नगर निगम का यह विशेष अभियान शहर की स्वच्छता, सुंदरता और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।Screenshot_2945

Edited By: Karan Singh

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