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Sukhbir Singh Badal को मानहानि मामले में अदालत से पेशी में छूट
बठिंडा रैली में शामिल होने के कारण अदालत ने दी राहत, अगली सुनवाई में पेश होने का दिया आश्वासन
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को मानहानि मामले में स्थानीय अदालत ने पेशी से छूट दे दी, क्योंकि उन्हें बठिंडा में एक बड़ी राजनीतिक रैली में शामिल होना था।
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को सोमवार को एक मानहानि मामले में स्थानीय अदालत से पेशी में छूट मिल गई।
अदालत में उनके वकील राजेश कुमार राय के माध्यम से दायर अर्जी में बताया गया कि बठिंडा के मलोट रोड पर शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित होने वाली है।
अर्जी में कहा गया कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, ऐसे में आवेदक (सुखबीर सिंह बादल) की उपस्थिति वहां अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है।
सुखबीर सिंह बादल ने अदालत को यह आश्वासन भी दिया कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर बिना किसी चूक के अदालत में उपस्थित होंगे।
यह मानहानि का मामला जनवरी 2017 में Rajinder Pal Singh द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुखबीर सिंह बादल ने एक बयान में धार्मिक संगठन Akhand Kirtani Jatha को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन Babbar Khalsa International का “राजनीतिक चेहरा” बताया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
