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अमृतसर में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-CNG, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
अमृतसर पुलिस का बड़ा फैसला, टूटी, मुड़ी, बदली या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट पर भी ईंधन देने पर रोक
अमृतसर पुलिस ने शहर के सभी ईंधन स्टेशनों को बिना वैध HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं देने के निर्देश दिए हैं। नए वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को कुछ छूट दी गई है।
H2: बिना HSRP नंबर प्लेट के नहीं मिलेगा ईंधन
अमृतसर पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने सोमवार को शहर के सभी पेट्रोल पंपों और ईंधन स्टेशनों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। आदेश के मुताबिक ऐसे किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी, जिस पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक इसका उद्देश्य ऐसे वाहनों पर रोक लगाना है जिनकी नंबर प्लेट छिपी हुई, बदली हुई या पढ़ने में अस्पष्ट होती है।H2: अपराधों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर पुलिस की नजर
पुलिस ने बताया कि अस्पष्ट या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल ट्रैफिक नियमों से बचने के साथ-साथ हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी और अन्य संगठित अपराधों में भी किया जा सकता है।
ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट CCTV कैमरों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हो पाती। इससे किसी अपराध के बाद वाहन के मालिक या संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचने में जांच एजेंसियों को परेशानी हो सकती है।
H3: इन नंबर प्लेटों पर भी लागू होगा प्रतिबंध
आदेश के तहत उन वाहनों को भी ईंधन देने से मना किया जाएगा, जिनकी HSRP:
- गायब है
- टूटी हुई है
- मुड़ी हुई है
- क्षतिग्रस्त है
- उसके साथ छेड़छाड़ की गई है
- नंबर या अक्षरों का रंग बदला गया है
- नंबर या अक्षरों में किसी अन्य तरीके से बदलाव किया गया है
H2: नए वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को छूट
पुलिस के आदेश में कुछ वाहनों को छूट भी दी गई है। वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नए वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा एंबुलेंस और फायर टेंडर जैसे आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी छूट दी गई है।
H2: पेट्रोल पंपों पर CCTV रखना होगा अनिवार्य
आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। सभी ईंधन स्टेशनों को अपने CCTV कैमरों को चालू और प्रभावी स्थिति में रखना होगा।
पेट्रोल पंप पर आने और वहां से जाने वाले वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट CCTV में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए।
H3: 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा CCTV फुटेज
पेट्रोल पंपों को वाहनों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस द्वारा मांग किए जाने पर यह फुटेज उपलब्ध कराना होगा।
इसके अलावा सभी ईंधन स्टेशनों पर पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में प्रमुख स्थान पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन बोर्डों पर वाहन चालकों को बताया जाएगा कि वैध नंबर प्लेट के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
Key Highlights:
- अमृतसर में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
- पेट्रोल, डीजल और CNG पर आदेश लागू होगा।
- टूटी, मुड़ी, गायब या छेड़छाड़ वाली प्लेट पर भी ईंधन नहीं दिया जाएगा।
- बदले हुए रंग या संशोधित नंबर/अक्षरों वाली प्लेट भी नियम के दायरे में आएगी।
- नए वाहनों के वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पर छूट रहेगी।
- एंबुलेंस और फायर टेंडर जैसे आपातकालीन वाहनों को भी छूट दी गई है।
- पेट्रोल पंपों को CCTV फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
- पंजाबी और अंग्रेजी में नियम संबंधी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
FAQ Section:
Q1. अमृतसर में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन को क्या मिलेगा?
A1. ऐसे वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
Q2. किन नंबर प्लेटों पर ईंधन देने से रोक लगाई गई है?
A2. गायब, टूटी, मुड़ी, क्षतिग्रस्त, छेड़छाड़ वाली या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू होगा।
Q3. क्या नए वाहनों को छूट मिलेगी?
A3. वैध रजिस्ट्रेशन या अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नए वाहनों को छूट दी गई है।
Q4. क्या एंबुलेंस को भी ईंधन मिलेगा?
A4. हां, एंबुलेंस और फायर टेंडर जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को आदेश से छूट दी गई है।
Q5. पेट्रोल पंपों को CCTV फुटेज कितने समय तक रखना होगा?
A5. पेट्रोल पंपों को CCTV फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
Conclusion:
अमृतसर पुलिस ने वाहनों की पहचान और निगरानी को मजबूत करने के लिए बिना वैध HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही पेट्रोल पंपों को CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और नंबर प्लेट संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
