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ईडी ने 39.45 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं, अल फलाह ट्रस्ट के ट्रस्टी पर कार्रवाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी की संपत्तियों पर शिकंजा, फर्जी दस्तावेजों से जमीन खरीदने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके प्रबंध ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी की 39.45 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन खरीदने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 39.45 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच (जब्त) की हैं। ये संपत्तियां अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके प्रबंध ट्रस्टी जवाद अहमद सिद्दीकी से संबंधित हैं।
जब्त की गई संपत्तियों में सिद्दीकी का जामिया नगर, ओखला स्थित आवास, फरीदाबाद के धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास स्थित कृषि भूमि, साथ ही उनके डिमैट खाते, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं, जो सिद्दीकी और ट्रस्ट दोनों से जुड़े हैं।
ईडी ने सिद्दीकी को 24 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह पहले से ही ट्रस्ट से जुड़े एक अन्य ईडी/दिल्ली पुलिस मामले में बंद थे। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
यह ताजा गिरफ्तारी एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है, जिसमें उन पर दिल्ली के मदनपुर खादर क्षेत्र में करीब 45 करोड़ रुपये की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल करने का आरोप है।
