वेस्ट एशिया युद्ध का रियल एस्टेट पर असर, गुरुग्राम RERA ने प्रोजेक्ट्स की समयसीमा 4 महीने बढ़ाई

28 फरवरी 2026 या उसके बाद पूरी होने वाली पात्र परियोजनाओं को मिलेगा लाभ; प्रमोटर्स को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं

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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA), गुरुग्राम ने वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के कारण रियल एस्टेट परियोजनाओं की समयसीमा चार महीने बढ़ा दी है। यह राहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली पंजीकृत परियोजनाओं को मिलेगी।

 

वेस्ट एशिया में जारी युद्ध का असर अब रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA), गुरुग्राम ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं को देखते हुए पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं की पूरा होने की समयसीमा चार महीने बढ़ाने का फैसला किया है।

प्राधिकरण ने 11 अगस्त को जारी आदेश में कहा कि उसके साथ पंजीकृत उन सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समयसीमा स्वतः चार महीने बढ़ाई जाएगी, जिनकी मूल, संशोधित या विस्तारित पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद पड़ती है।

H2: युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित

RERA के आदेश में कहा गया है कि वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके चलते निर्माण सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हुई और कुछ आवश्यक सामग्री की कमी की स्थिति बनी।

प्राधिकरण के अनुसार, इन परिस्थितियों का सीधा असर रियल एस्टेट परियोजनाओं के नियमित विकास और निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है।

H2: 'Force Majeure' के तहत मिली राहत

RERA ने अपने आदेश में इस स्थिति को 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) के प्रावधान के तहत माना है।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मौजूदा परिस्थितियों को 'युद्ध' की श्रेणी में माना है। इसी आधार पर निर्माण परियोजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए समयसीमा में राहत दी गई है।

H3: प्रमोटर्स को अलग से आवेदन की जरूरत नहीं

इस फैसले की महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र परियोजनाओं के प्रमोटर्स को चार महीने की समयसीमा बढ़ाने के लिए अलग से कोई आवेदन दाखिल नहीं करना होगा।

निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को यह विस्तार स्वतः प्रदान किया जाएगा।

H2: किन परियोजनाओं को मिलेगा चार महीने का विस्तार?

RERA के आदेश के अनुसार, समयसीमा विस्तार का लाभ उन परियोजनाओं को मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं।

पात्रता के प्रमुख बिंदु:

  • परियोजना हरियाणा RERA, गुरुग्राम के साथ पंजीकृत होनी चाहिए।
  • परियोजना की पूर्णता तिथि, संशोधित पूर्णता तिथि या विस्तारित पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद होनी चाहिए।
  • परियोजना का पंजीकरण 31 जुलाई 2026 या उससे पहले हुआ होना चाहिए।
  • विस्तार भी 31 जुलाई 2026 या उससे पहले प्रदान किया गया होना चाहिए।
  • पात्र प्रमोटर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

H2: रियल एस्टेट डेवलपर्स को क्या राहत मिलेगी?

चार महीने का यह स्वतः विस्तार डेवलपर्स को उन निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देगा, जिनकी प्रगति पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का असर पड़ा है।

इस फैसले से उन परियोजनाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जहां निर्माण सामग्री की उपलब्धता या आपूर्ति में देरी के कारण तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

Key Highlights:

  • गुरुग्राम RERA ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समयसीमा चार महीने बढ़ाई।
  • फैसला 11 अगस्त को जारी आदेश के जरिए लिया गया।
  • वेस्ट एशिया युद्ध को समयसीमा विस्तार का आधार बनाया गया।
  • वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने से निर्माण सामग्री की कमी का हवाला दिया गया।
  • 28 फरवरी 2026 या उसके बाद की पात्र पूर्णता तिथि वाले प्रोजेक्ट्स को लाभ मिलेगा।
  • प्रमोटर्स को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
  • परियोजना का RERA पंजीकरण 31 जुलाई 2026 या उससे पहले होना चाहिए।
  • विस्तार भी 31 जुलाई 2026 या उससे पहले दिया गया होना चाहिए।
  • राहत 'Force Majeure' प्रावधान के तहत दी गई है।

FAQ Section:

गुरुग्राम RERA ने प्रोजेक्ट्स की समयसीमा कितने समय के लिए बढ़ाई है?
हरियाणा RERA, गुरुग्राम ने पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं की पूर्णता समयसीमा चार महीने बढ़ाई है।

समयसीमा बढ़ाने का कारण क्या है?
RERA ने वेस्ट एशिया में युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होने और निर्माण सामग्री की कमी को समयसीमा बढ़ाने का आधार बताया है।

किन प्रोजेक्ट्स को इसका लाभ मिलेगा?
उन पंजीकृत परियोजनाओं को लाभ मिलेगा जिनकी पूर्णता, संशोधित पूर्णता या विस्तारित पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद है और जो आदेश में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करती हैं।

क्या प्रमोटर्स को आवेदन करना होगा?
नहीं। पात्र परियोजनाओं के प्रमोटर्स को चार महीने के विस्तार के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

RERA के अनुसार परियोजना का पंजीकरण कब तक होना चाहिए?
राहत का लाभ लेने के लिए परियोजना का पंजीकरण 31 जुलाई 2026 या उससे पहले होना चाहिए।

यह विस्तार किस प्रावधान के तहत दिया गया है?
RERA ने वेस्ट एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को 'Force Majeure' के तहत मानते हुए यह राहत प्रदान की है।

Conclusion:

वेस्ट एशिया युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन और निर्माण सामग्री की उपलब्धता प्रभावित होने को देखते हुए गुरुग्राम RERA का चार महीने का समयसीमा विस्तार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण राहत है। पात्र परियोजनाओं को यह लाभ स्वतः मिलेगा और प्रमोटर्स को अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यह राहत केवल आदेश में निर्धारित पंजीकरण और समयसीमा संबंधी शर्तें पूरी करने वाली परियोजनाओं तक सीमित रहेगी।Screenshot_737

Edited By: Atul Sharma

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