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हरियाणा में सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को मिलेगा क्लर्क बनने का मौका, सरकार ने बदले सेवा नियम
नगर निगमों में प्रमोशन से भरे जाने वाले 20 फीसदी क्लर्क पदों के लिए अब सफाई कर्मचारी और सीवरमैन भी पात्र होंगे
हरियाणा सरकार ने नगर निगमों के सेवा नियमों में संशोधन कर सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को क्लर्क पद पर प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। यह मांग नगर पालिका कर्मचारी संघ के आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल थी।
हरियाणा सरकार ने नगर निगमों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के लिए प्रमोशन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब नियमित नियुक्ति पर कम से कम पांच साल का अनुभव रखने वाले पात्र सफाई कर्मचारी और सीवरमैन नगर निगमों में क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकार ने इसके लिए Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998 में संशोधन किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक मीणा की ओर से 14 सितंबर को संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की गई।
20 फीसदी क्लर्क पदों पर प्रमोशन का प्रावधान
नगर निगमों में क्लर्क के 20 फीसदी पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। संशोधित नियमों के बाद इन पदों के लिए पहले से पात्र कर्मचारियों की सूची में सफाई कर्मचारी और सीवरमैन को भी शामिल किया गया है।अब चपरासी, चौकीदार, बिल वितरक, लाइब्रेरी अटेंडेंट, शिकायत अटेंडेंट, खलासी, फरो खलासी और वार्ड कूली के साथ सफाई कर्मचारी और सीवरमैन भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर क्लर्क पद के लिए पदोन्नति के पात्र होंगे।
पांच साल की नियमित सेवा जरूरी
क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए संबंधित सफाई कर्मचारी या सीवरमैन की नियमित नियुक्ति पर कम से कम पांच साल की सेवा पूरी होना जरूरी होगा।
इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। पात्र कर्मचारी का 10+2 पास होना जरूरी होगा।
मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत की शर्त
संशोधित नियमों के अनुसार उम्मीदवार ने मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय पढ़ा होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी विषय की निर्धारित शर्त भी पूरी करनी होगी।
इस तरह प्रमोशन के लिए केवल सेवा अवधि ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि संबंधित कर्मचारी को निर्धारित शैक्षणिक और भाषा संबंधी योग्यता भी पूरी करनी होगी।
37 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने स्वीकार की मांग
सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को क्लर्क पद पर प्रमोशन देने की मांग नगर पालिका कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में शामिल थी।
इन्हीं मांगों को लेकर हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने 37 दिनों तक हड़ताल की थी। सरकार ने 11 सितंबर को उनकी इस मांग को स्वीकार किया था।
इसके बाद 14 सितंबर को शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी।
आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद संशोधित नियमों पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
नियमों में बदलाव के बाद सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के लिए नगर निगमों में क्लर्क पद तक पहुंचने का एक नया प्रमोशन मार्ग उपलब्ध होगा।
Key Highlights:
- हरियाणा सरकार ने नगर निगम कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन किया।
- सफाई कर्मचारी और सीवरमैन अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के पात्र हो सकेंगे।
- नगर निगमों में 20 फीसदी क्लर्क पद प्रमोशन से भरे जाते हैं।
- नियमित नियुक्ति पर कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी होगा।
- उम्मीदवार का 10+2 पास होना आवश्यक है।
- मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत विषय की शर्त रखी गई है।
- उच्च शिक्षा में हिंदी विषय की योग्यता भी निर्धारित प्रावधानों के तहत मान्य होगी।
- यह मांग नगर पालिका कर्मचारी संघ के आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल थी।
- सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर हरियाणा में 37 दिन की हड़ताल की थी।
- सरकार ने 11 सितंबर को मांग स्वीकार की और 14 सितंबर को नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की।
- संशोधित नियमों पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
FAQ Section:
Q1. क्या हरियाणा में सफाई कर्मचारी क्लर्क बन सकते हैं?
हां। संशोधित सेवा नियमों के अनुसार पात्र सफाई कर्मचारी अब नगर निगमों में प्रमोशन के जरिए क्लर्क पद के लिए पात्र हो सकते हैं।
Q2. सफाई कर्मचारी को क्लर्क बनने के लिए कितने साल का अनुभव चाहिए?
नियमित नियुक्ति पर कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी होगा।
Q3. क्लर्क प्रमोशन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
उम्मीदवार का 10+2 पास होना जरूरी है। साथ ही मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत विषय अथवा नियमों में निर्धारित उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी विषय की योग्यता पूरी करनी होगी।
Q4. कितने क्लर्क पद प्रमोशन से भरे जाते हैं?
नगर निगमों में क्लर्क के 20 फीसदी पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं।
Q5. यह फैसला कब अधिसूचित किया गया?
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संशोधित सेवा नियमों की अधिसूचना 14 सितंबर को जारी की थी।
Conclusion:
हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के सेवा नियमों में किए गए संशोधन से सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के लिए क्लर्क पद पर प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। पांच साल की नियमित सेवा, 10+2 और निर्धारित हिंदी या संस्कृत विषय की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारी अब प्रमोशन प्रक्रिया के तहत पात्र हो सकेंगे। यह बदलाव सफाई कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में शामिल था, जिसे 37 दिन की हड़ताल के बाद सरकार ने 11 सितंबर को स्वीकार किया था।
