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खरड़ के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट का आरोप, बाल पकड़कर जमीन पर गिराया; आरोपी गिरफ्तार
इलाज के दौरान विवाद के बाद हंगामा करने और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप, डॉक्टरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
पंजाब के खरड़ स्थित सब-डिविजनल अस्पताल में शनिवार रात इलाज के लिए आए एक व्यक्ति पर महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ मारपीट करने, उनकी शर्ट फाड़ने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर चिंता जताई।
पंजाब के खरड़ स्थित सब-डिविजनल अस्पताल में शनिवार रात उस समय हंगामा हो गया, जब इलाज के लिए पहुंचे एक व्यक्ति पर ड्यूटी पर तैनात महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला डॉक्टर के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनकी शर्ट फाड़ दी। घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की।
पुलिस ने आरोपी की पहचान राजतपाल सिंह के रूप में की है, जो खरड़ के राम बाग क्षेत्र के पास हीरा सिंह नगर का निवासी बताया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर चिंता जताई है।
क्या है पूरा मामला?
महिला मेडिकल ऑफिसर हरमनप्रीत कौर, निवासी एयरोसिटी, मोहाली के अनुसार, वह शनिवार रात करीब 8 बजे अस्पताल में ड्यूटी पर थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति इलाज कराने पहुंचा। जांच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।
डॉक्टर की पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, बहस के दौरान व्यक्ति ने कथित तौर पर उनके बाल पकड़ लिए और उनकी शर्ट फाड़ दी। जब अस्पताल के अन्य कर्मचारी उन्हें बचाने के लिए आगे आए, तो आरोपी ने उनके साथ भी झगड़ा शुरू कर दिया।
अस्पताल में तोड़फोड़ का भी आरोप
शिकायत के अनुसार, महिला डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के बाद आरोपी ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे काबू करने के लिए काफी मशक्कत की।
करीब एक घंटे तक चले हंगामे के बाद कर्मचारियों ने आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के दौरान अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की बात भी डॉक्टरों के संगठन ने उठाई है।
पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?
सिटी खरड़ पुलिस स्टेशन में 24 अक्टूबर को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:
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धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित प्रावधान।
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धारा 76: महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित प्रावधान।
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धारा 132: लोक सेवक पर हमला करने से संबंधित प्रावधान।
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धारा 221: लोक सेवक को सरकारी कर्तव्य निभाने से रोकने से संबंधित प्रावधान।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
डॉक्टरों ने अस्पताल की सुरक्षा पर उठाए सवाल
पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि वारदात के समय खरड़ के सब-डिविजनल अस्पताल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी इंतजाम की आवश्यकता एक बार फिर सामने आई है।
Key Highlights
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खरड़ के सब-डिविजनल अस्पताल में शनिवार रात हंगामे की घटना।
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इलाज के दौरान महिला मेडिकल ऑफिसर से मारपीट का आरोप।
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आरोपी पर अस्पताल में तोड़फोड़ करने का भी आरोप।
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अस्पताल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को काबू किया।
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आरोपी की पहचान राजतपाल सिंह के रूप में हुई; पुलिस ने गिरफ्तार किया।
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सिटी खरड़ पुलिस स्टेशन में BNS और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज।
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डॉक्टरों के संगठन ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर सवाल उठाए।
FAQ Section
1. खरड़ के अस्पताल में क्या घटना हुई?
खरड़ के सब-डिविजनल अस्पताल में इलाज के लिए आए एक व्यक्ति पर महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ मारपीट करने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है।
2. आरोपी की पहचान क्या है?
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजतपाल सिंह के रूप में हुई है। वह खरड़ के हीरा सिंह नगर का निवासी बताया गया है।
3. घटना कब हुई?
शिकायत के अनुसार, घटना शनिवार रात करीब 8 बजे हुई। पुलिस ने 24 अक्टूबर को मामला दर्ज किया।
4. पुलिस ने किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया?
पुलिस ने BNS की धाराओं 115(2), 76, 132 और 221 के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया।
5. डॉक्टरों के संगठन ने क्या कहा?
पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने कहा कि घटना के समय अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और इस मुद्दे पर चिंता जताई।
Conclusion
खरड़ के सब-डिविजनल अस्पताल में महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ कथित मारपीट और तोड़फोड़ की घटना ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।

