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Amritsar News: चाटीविंड में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, King Avenue समेत दो प्रोजेक्ट्स पर ADA की बड़ी कार्रवाई
PAPRA Act के तहत कार्रवाई, नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रखने पर अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढहाए अवैध ढांचे
अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) ने चाटीविंड गांव में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कॉलोनाइजरों ने विकास कार्य नहीं रोका, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
अमृतसर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। सरकारी निर्देशों के तहत अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) ने चाटीविंड गांव के लिंक रोड पर विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की।
इस अभियान की निगरानी ADA के मुख्य प्रशासक Nitesh Kumar Jain और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक Inayat ने की।
King Avenue समेत दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान King Avenue सहित दो अनधिकृत कॉलोनियों में विकसित किए गए ढांचों को हटाया गया।नियामक शाखा ने की कार्रवाई
ADA की रेगुलेटरी विंग और सहायक नगर नियोजक (Assistant Town Planner) की टीम ने आधिकारिक आदेशों के तहत यह कार्रवाई की।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों कॉलोनियों को लेकर पहले ही कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए जा चुके थे।
PAPRA Act के तहत जारी किए गए थे नोटिस
विभाग के मुताबिक, संबंधित कॉलोनाइजरों को PAPRA Act, 1995 के तहत नोटिस भेजे गए थे।
नोटिस के बावजूद जारी रहा निर्माण
मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन ने बताया कि कॉलोनी मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही निर्माण गतिविधियां बंद कीं।
इसी वजह से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।
पहले भी रोका गया था विकास कार्य
ADA की रेगुलेटरी विंग के अधिकारियों ने बताया कि एक कॉलोनी में विकास कार्य को पहले भी कई बार नोटिस देकर रोका गया था।
चेतावनी के बावजूद नहीं माने कॉलोनाइजर
विभाग का आरोप है कि चेतावनी के बावजूद कॉलोनाइजरों ने निर्माण और विकास कार्य जारी रखा, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
King Avenue पर दूसरी बार चला बुलडोजर
अधिकारियों ने बताया कि King Avenue कॉलोनी के खिलाफ यह पहली कार्रवाई नहीं है।
फरवरी में भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले 14 फरवरी को भी कॉलोनी के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था। हालांकि, आरोप है कि कॉलोनी संचालकों ने बाद में फिर से विकास कार्य शुरू कर दिया।
इसी कारण इस बार नए बनाए गए ढांचों को दोबारा ध्वस्त किया गया।
अवैध कॉलोनाइजरों पर सख्त कानून
ADA अधिकारियों ने बताया कि सरकार अवैध कॉलोनियों के विकास को रोकने के लिए लगातार सख्ती बरत रही है।
2024 संशोधन के बाद बढ़ी सजा
PAPRA Act, 1995 में वर्ष 2024 में किए गए संशोधन के तहत अवैध कॉलोनियों के विकास में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ कारावास की सजा भी हो सकती है।
लोगों से की गई सावधानी बरतने की अपील
विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता और सरकारी मंजूरी की जांच अवश्य करें।
निवेश से पहले करें सत्यापन
अधिकारियों का कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में कानूनी और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
Key Highlights:
- चाटीविंड गांव में ADA ने दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की।
- King Avenue कॉलोनी में दोबारा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।
- PAPRA Act, 1995 के तहत पहले ही नोटिस जारी किए गए थे।
- नोटिस के बावजूद कॉलोनाइजरों ने विकास कार्य जारी रखा।
- 14 फरवरी को भी King Avenue पर कार्रवाई हुई थी।
- 2024 संशोधन के बाद अवैध कॉलोनी विकसित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान।
- लोगों को प्लॉट खरीदने से पहले वैधता जांचने की सलाह।
FAQ Section:
Q1. कार्रवाई किन कॉलोनियों पर की गई?
उत्तर: चाटीविंड गांव में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई, जिनमें King Avenue भी शामिल है।
Q2. कार्रवाई किस विभाग ने की?
उत्तर: अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) की रेगुलेटरी विंग और नगर नियोजन विभाग की टीम ने कार्रवाई की।
Q3. कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई?
उत्तर: नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने निर्माण और विकास कार्य बंद नहीं किया, जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ।
Q4. क्या King Avenue पर पहले भी कार्रवाई हुई थी?
उत्तर: हां, 14 फरवरी को भी इस कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था।
Q5. PAPRA Act में क्या प्रावधान हैं?
उत्तर: PAPRA Act के तहत अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों पर जुर्माना और कारावास जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
Conclusion:
अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपनाए हुए है। बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों पर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, आम नागरिकों को भी संपत्ति खरीदने से पहले परियोजना की वैधता की जांच करने की सलाह दी गई है।

