Amritsar News: Majitha Road पर अवैध होटल निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, दो बार सील होने के बाद भी चल रहा था काम

Green Land इलाके में प्रस्तावित होटल का निर्माण आंशिक रूप से ध्वस्त, नगर निगम कमिश्नर ने बिल्डरों और प्रॉपर्टी मालिकों को दी सख्त चेतावनी

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अमृतसर के Majitha Road स्थित Green Land इलाके में प्रस्तावित होटल के अनधिकृत निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, साइट को नियमों के उल्लंघन के चलते पहले दो बार सील किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रहा।

अमृतसर में अवैध और बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को नगर निगम की Town Planning Department की टीम ने Majitha Road के Green Land इलाके में एक प्रस्तावित होटल के अनधिकृत निर्माण को रुकवा दिया। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण स्थल पर पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन काम बंद नहीं किया गया।

दो बार सील होने के बाद भी जारी था निर्माण

Municipal Town Planning Department के अनुसार, संबंधित प्रॉपर्टी को नियमों का उल्लंघन करने के कारण पहले ही दो बार सील किया जा चुका था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।

लगातार नियमों की अनदेखी के बाद Town Planning Department ने प्रस्तावित होटल के निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

बिना मंजूरी निर्माण पर नगर निगम की सख्त चेतावनी

कार्रवाई के बाद Municipal Commissioner Bikramjit Singh Shergill ने प्रॉपर्टी मालिकों, बिल्डरों और डेवलपर्स को स्पष्ट चेतावनी दी कि सभी जरूरी मंजूरियां और सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक क्लियरेंस हासिल किए बिना किसी भी तरह का निर्माण शुरू या जारी न किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अनुमति के लिए आवेदन कर देना या अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू कर देना निर्माण शुरू करने की अनुमति नहीं माना जा सकता।

सीलिंग आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Town Planning Department ने चेतावनी दी कि सील किए गए परिसर में दोबारा निर्माण करना, नोटिस जारी होने के बावजूद काम जारी रखना या वैधानिक मंजूरी के बिना विकास कार्य करना संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई का कारण बन सकता है।

नगर निगम ने नागरिकों, बिल्डरों और डेवलपर्स से अपील की है कि निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी बिल्डिंग अप्रूवल और प्लानिंग क्लियरेंस हासिल करें।

शहर में जारी रहेगा अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान

Municipal Commissioner ने कहा कि शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नगर निगम का उद्देश्य भवन निर्माण नियमों और प्लानिंग कानूनों का पालन सुनिश्चित करना तथा शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देना है।

नगर निगम की ओर से पहले भी अमृतसर में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान चलाए जाते रहे हैं।

Key Highlights:

  • Majitha Road के Green Land इलाके में प्रस्तावित होटल पर कार्रवाई।
  • निर्माण को नगर निगम ने अनधिकृत बताया।
  • प्रॉपर्टी को पहले दो बार सील किया जा चुका था।
  • चेतावनी के बावजूद निर्माण जारी रहने पर होटल का हिस्सा ध्वस्त किया गया।
  • Municipal Commissioner Bikramjit Singh Shergill ने बिल्डरों और डेवलपर्स को चेतावनी दी।
  • केवल अप्रूवल के लिए आवेदन करना निर्माण शुरू करने की अनुमति नहीं है।
  • सीलिंग आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।
  • शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

FAQ Section:

Q1. अमृतसर में नगर निगम ने किस निर्माण पर कार्रवाई की?
नगर निगम ने Majitha Road के Green Land इलाके में प्रस्तावित होटल के अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की।

Q2. क्या प्रॉपर्टी पहले सील की गई थी?
हां। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, नियमों के उल्लंघन के चलते प्रॉपर्टी को पहले दो बार सील किया जा चुका था।

Q3. नगर निगम ने क्या कार्रवाई की?
लगातार निर्माण जारी रहने के बाद Town Planning Department ने प्रस्तावित होटल के निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

Q4. क्या केवल अप्रूवल के लिए आवेदन करने के बाद निर्माण शुरू किया जा सकता है?
नहीं। Municipal Commissioner के अनुसार, केवल आवेदन जमा करना या मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करना निर्माण शुरू करने की अनुमति नहीं है।

Q5. सीलिंग आदेश का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है?
नगर निगम के अनुसार, सीलिंग आदेश का उल्लंघन, नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रखना या बिना वैधानिक मंजूरी विकास कार्य करना लागू कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई का कारण बन सकता है।

Conclusion:

अमृतसर नगर निगम ने Majitha Road के Green Land इलाके में अनधिकृत होटल निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी जरूरी मंजूरियां हासिल किए बिना निर्माण कार्य शुरू करना या जारी रखना नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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Edited By: Atul Sharma

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