PSEB का बड़ा फैसला, बिना पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट

PSEB का बड़ा फैसला, बिना पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट

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PSEB का बड़ा फैसला, बिना पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना पुलिस रिपोर्ट के किसी भी आवेदक को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
यदि सर्टिफिकेट फट गया है, तो आवेदक को उसका मूल फटा हुआ सर्टिफिकेट बोर्ड में जमा करवाना होगा।

यह पहली बार है जब PSEB ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य की है। इस संबंध में बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
गुम हो चुके सर्टिफिकेट की स्थिति में आवेदक को पुलिस रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा भी जमा करना होगा।

हलफनामे में आवेदक को यह भी लिखना होगा कि यदि भविष्य में उनका मूल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वह उसकी एक प्रति PSEB कार्यालय में जमा करवाएंगे।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

बताया जा रहा है कि बैंक युवाओं को सर्टिफिकेट के बदले लोन देते हैं। कई लोग बैंक में अपने मूल सर्टिफिकेट जमा करवाकर बोर्ड से डुप्लीकेट कापी ले लेते हैं, और बोर्ड को यह जानकारी नहीं होती कि मूल सर्टिफिकेट बैंक में जमा है। ऐसे मामलों में बोर्ड को कई बार कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।
पुलिस रिपोर्ट या डैमेज सर्टिफिकेट लेकर बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक का सर्टिफिकेट वास्तव में गुम या खराब हुआ है, इसलिए वह दूसरी कॉपी की मांग कर रहा है।


ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी आवेदन

आवेदक PSEB से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को मोहाली स्थित PSEB के मुख्य कार्यालय जाकर ‘सिंगल विंडो’ पर आवेदन जमा करवाना होगा।
वहीं, ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही किया जा सकता है।


2002 से पहले की मार्कशीट में नहीं मिलेंगे विषयवार अंक

PSEB ने कहा है कि 2002 से पहले की डिटेल मार्कशीट की जरूरत वाले आवेदकों को विषयवार अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि केवल यह लिखा मिलेगा कि वे पास थे या फेल।


2020 से 2024 बैच के छात्रों के लिए उलझन

PSEB ने वर्ष 2020 से 2024 तक विद्यार्थियों को केवल ई-सर्टिफिकेट जारी किए थे।
सिर्फ उन्हीं छात्रों को हार्ड कॉपी दी गई थी जिन्होंने इसके लिए अलग से शुल्क जमा करवाया था।

अब यदि इन वर्षों के छात्र अपने सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि:

  • वे गुम होने की पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते

  • उनके पास डैमेज सर्टिफिकेट भी नहीं होगा

PSEB का बड़ा फैसला, बिना पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना पुलिस रिपोर्ट के किसी भी आवेदक को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
यदि सर्टिफिकेट फट गया है, तो आवेदक को उसका मूल फटा हुआ सर्टिफिकेट बोर्ड में जमा करवाना होगा।

यह पहली बार है जब PSEB ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य की है। इस संबंध में बोर्ड ने स्कूल प्रिंसिपलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
गुम हो चुके सर्टिफिकेट की स्थिति में आवेदक को पुलिस रिपोर्ट के साथ एक हलफनामा भी जमा करना होगा।

हलफनामे में आवेदक को यह भी लिखना होगा कि यदि भविष्य में उनका मूल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वह उसकी एक प्रति PSEB कार्यालय में जमा करवाएंगे।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट की अनिवार्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

बताया जा रहा है कि बैंक युवाओं को सर्टिफिकेट के बदले लोन देते हैं। कई लोग बैंक में अपने मूल सर्टिफिकेट जमा करवाकर बोर्ड से डुप्लीकेट कापी ले लेते हैं, और बोर्ड को यह जानकारी नहीं होती कि मूल सर्टिफिकेट बैंक में जमा है। ऐसे मामलों में बोर्ड को कई बार कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।
पुलिस रिपोर्ट या डैमेज सर्टिफिकेट लेकर बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक का सर्टिफिकेट वास्तव में गुम या खराब हुआ है, इसलिए वह दूसरी कॉपी की मांग कर रहा है।


ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी आवेदन

आवेदक PSEB से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को मोहाली स्थित PSEB के मुख्य कार्यालय जाकर ‘सिंगल विंडो’ पर आवेदन जमा करवाना होगा।
वहीं, ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही किया जा सकता है।


2002 से पहले की मार्कशीट में नहीं मिलेंगे विषयवार अंक

PSEB ने कहा है कि 2002 से पहले की डिटेल मार्कशीट की जरूरत वाले आवेदकों को विषयवार अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि केवल यह लिखा मिलेगा कि वे पास थे या फेल।


2020 से 2024 बैच के छात्रों के लिए उलझन

PSEB ने वर्ष 2020 से 2024 तक विद्यार्थियों को केवल ई-सर्टिफिकेट जारी किए थे।
सिर्फ उन्हीं छात्रों को हार्ड कॉपी दी गई थी जिन्होंने इसके लिए अलग से शुल्क जमा करवाया था।

अब यदि इन वर्षों के छात्र अपने सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि:

  • वे गुम होने की पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते

  • उनके पास डैमेज सर्टिफिकेट भी नहीं होगा

    PSEB का बड़ा फैसला, बिना पुलिस रिपोर्ट नहीं मिलेगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट
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