पंजाब कैबिनेट ने 12 अहम श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी दी

पंजाब कैबिनेट ने 12 अहम श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी दी

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पंजाब कैबिनेट ने 12 अहम श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी दी

पंजाब के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 12 प्रमुख श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने जिन 12 महत्वपूर्ण श्रेणियों के विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने का फ़ैसला किया है, उनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स (बच्चों के रोग विशेषज्ञ), साइकैट्री (मानसिक रोग विशेषज्ञ), डर्मेटोलॉजी (त्वचा रोग विशेषज्ञ), चेस्ट व टी.बी. (छाती रोग विशेषज्ञ), सर्जरी, गायनेकोलॉजी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विशेषज्ञ), ऑप्थाल्मोलॉजी (आँखों के रोग विशेषज्ञ), ईएनटी (कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञ) और एनीस्थीसियोलॉजी शामिल हैं।
इस कदम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और पंजाब के लोगों को सेकंडरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जनों के माध्यम से की जाएगी। सूचीबद्ध डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल, बड़े-छोटे ऑपरेशन तथा अन्य सेवाओं के लिए प्रति मरीज इम्पैनलमेंट फीस लेने के पात्र होंगे।


पंजाब सहकारी सभाओं के नियम 1963 में एक समान अनुशासनिक और अपीली ढाँचे को मंज़ूरी

कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाओं के नियम, 1963 के तहत नियम 28ए—यूनिफ़ॉर्म डिसिप्लिनरी और अपीली ढाँचे—को भी मंज़ूरी प्रदान की। यह व्यवस्था अपील चैनलों में दोहराव को समाप्त करेगी, एक ही बोर्ड या उसकी समितियों के भीतर विरोधाभासी फैसलों से बचाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई में कमान की श्रृंखला को स्पष्ट करेगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था के भीतर अपीलों की सुनवाई केवल एक बार ही हो। स्पष्ट और एक समान ढांचे के तहत उचित प्रक्रिया लागू होने से संस्थागत जवाबदेही मजबूत होगी और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पंजाब के सहकारी क्षेत्र की सभी शीर्ष संस्थाओं और केंद्रीय सहकारी बैंकों में एकरूपता लाई जाएगी।


पंजाब माइनर मिनरल नियम 2013 में संशोधन को मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने खनन सेवाओं को और अधिक कुशल, जन-हितैषी तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से, पंजाब राज्य माइनर मिनरल्स (संशोधन) नीति 2025 के अनुरूप पंजाब माइनर मिनरल नियम 2013 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

राज्य में आवंटित क्रशर माइनिंग साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लीज़ धारकों को खनन अधिकारों के वितरण के लिए मौजूदा नियमों में इन नए संशोधनों को जोड़ना आवश्यक था। इसलिए पंजाब माइनर मिनरल्स रूल्स 2013 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

पंजाब कैबिनेट ने 12 अहम श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी दी
पंजाब कैबिनेट ने 12 अहम श्रेणियों के 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने की मंज़ूरी दी

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