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9 मई को जालंधर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
25 बेंचों पर होंगे मामलों का निपटारा, आपसी सहमति से मिलेगा समाधान
जालंधर, नकौदर और फिल्लौर की अदालतों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा।
जालंधर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-cum-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) प्रिया सूद के मार्गदर्शन में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह लोक अदालत जालंधर, नकौदर और फिल्लौर की न्यायिक अदालतों में आयोजित की जाएगी, जहां लंबित सिविल मामलों, समझौता योग्य आपराधिक मामलों और बैंक, बिजली विभाग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में सिविल विवाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के मामले, चेक बाउंस (NI एक्ट) के मामले, ट्रैफिक चालान और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
जालंधर के सीजेएम-cum-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल कुमार आजाद ने जिला अदालतों के वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) केंद्र में बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने बैंकों, मोबाइल कंपनियों और अन्य संस्थानों के अधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने की अपील की, ताकि लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय मिल सके।
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