धर्म परिवर्तन के दबाव मामले में छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट ने कहा— पीड़िता के बयान के अलावा आरोपी छात्रा के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर अपनी नाबालिग सहपाठी का ब्रेनवॉश कर उसे बुर्का पहनाने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है, जिस पर चार अन्य लड़कियों के साथ मिलकर अपनी नाबालिग सहपाठी का कथित रूप से ब्रेनवॉश करने, उसे बुर्का पहनाने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति Avnish Saxena ने 4 मई को पारित आदेश में आरोपी छात्रा Malishka की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की।

अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपी की कथित अपराध में संलिप्तता साबित होती हो।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि मालिश्का पीड़िता के स्कूल में पहले से पढ़ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने संबंधी उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट नहीं है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज किए गए थे, जिनसे स्पष्ट होता है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसका ब्रेनवॉश किया जा रहा था।

यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा है, जो जनवरी 2026 में मुरादाबाद के बिलारी थाने में दर्ज की गई थी।

पीड़िता के भाई, जो कक्षा 12 की छात्रा है, ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन पर स्थानीय ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली पांच सहपाठी लड़कियां बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बना रही थीं।

एफआईआर 22 जनवरी 2026 को Bilari थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत दर्ज की गई थी।

पीड़िता ने BNSS की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में दिसंबर 2025 की एक घटना का उल्लेख किया, जिसमें आरोप है कि सहपाठी लड़कियां एक बुर्का लेकर आई थीं और उसे जबरन पहनाया था।

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Edited By: Karan Singh

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