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यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) प्लॉट स्कीम 2026: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 973 रेजिडेंशियल प्लॉट जारी
YEIDA ने सेक्टर 15-C, 18 और 24 में विभिन्न आकार के प्लॉट्स की योजना शुरू की, आवेदन 6 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू, आवंटन ड्रॉ के जरिए होगा
YEIDA की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2026 के तहत 973 प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित सेक्टरों में स्थित हैं। इस योजना में 162 से 290 वर्ग मीटर तक के प्लॉट शामिल हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2026 के तहत 973 प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो हाल ही में उद्घाटित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित हैं।
ये प्लॉट नए विकसित सेक्टर 15-C, 18 और 24 में फैले हुए हैं। इनका आकार 162 वर्ग मीटर (476 प्लॉट), 183 वर्ग मीटर (4 प्लॉट), 184 वर्ग मीटर (4 प्लॉट), 200 वर्ग मीटर (481 प्लॉट), 223 वर्ग मीटर (6 प्लॉट) और 290 वर्ग मीटर (2 प्लॉट) है, जैसा कि YEIDA के ब्रोशर में बताया गया है।
इस योजना में भूमि दर ₹36,260 प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। रजिस्ट्रेशन राशि अलग-अलग प्लॉट साइज के अनुसार निर्धारित है—
162 वर्ग मीटर के लिए ₹5.87 लाख,
183 वर्ग मीटर के लिए ₹6.63 लाख,
184 वर्ग मीटर के लिए ₹6.67 लाख,
200 वर्ग मीटर के लिए ₹7.25 लाख,
223 वर्ग मीटर के लिए ₹8.08 लाख और
290 वर्ग मीटर के लिए ₹10.51 लाख।
जो प्लॉट पार्क के सामने, ग्रीन बेल्ट के पास, कॉर्नर पर या 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित होंगे, उन पर 5% अतिरिक्त प्रीमियम (प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज) लगेगा।
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन 6 अप्रैल से शुरू होंगे और केवल ऑनलाइन YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म की कीमत ₹600 रखी गई है, जिसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवंटन लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा।
पात्रता:
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह केवल एक ही प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है। जिन लोगों को पहले किसी YEIDA योजना में प्लॉट या फ्लैट आवंटित हो चुका है, वे पात्र नहीं होंगे। यदि एक से अधिक आवंटन पाए जाते हैं तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
संयुक्त आवेदन केवल नजदीकी परिवार के सदस्यों के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे। केवल व्यक्ति (इंडिविजुअल) आवेदन कर सकते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पात्र नहीं हैं।
RERA पंजीकरण:
YEIDA को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) से अनिवार्य पंजीकरण संख्या मिल गई है।
YEIDA के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि यह योजना आम जनता के लिए यमुना सिटी में प्लॉट लेने का एक अच्छा अवसर है, जहाँ भविष्य में विश्वस्तरीय सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।
कैसे आवेदन करें?
आवंटन ड्रॉ के माध्यम से होगा। सफल आवेदकों को प्रीमियम का 10% राशि रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
