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हरियाणा में 15 साल पुराने मर्डर केस में पूर्व INLD विधायक बाली पहलवान समेत 7 दोषी करार
मेहम से दो बार विधायक रह चुके बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान और मोखरा गांव के छह अन्य लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2011 के हत्या मामले में दोषी ठहराया है। सजा की अवधि पर गुरुवार को बहस होगी।
हरियाणा के मेहम में 15 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व INLD विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला 2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुए खूनी संघर्ष से जुड़ा है।
हरियाणा के रोहतक जिले में 15 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थानीय अदालत ने मेहम से दो बार विधायक रह चुके पूर्व INLD विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात लोगों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।
अदालत ने सभी दोषियों को मोखरा गांव का निवासी बताया है। मामले में सजा की अवधि यानी दोषियों को कितनी सजा दी जाए, इस पर गुरुवार को बहस होगी।
2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुआ था खूनी संघर्ष
यह मामला मई 2011 का है। उस समय कलानौर की अनाज मंडी में दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई थी।झड़प के दौरान निगाना गांव निवासी विष्णु राम को गोली लगी थी। गंभीर रूप से घायल विष्णु राम ने बाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इस संघर्ष में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।
19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR
विष्णु राम के एक रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसमें बाली पहलवान भी आरोपी बनाए गए थे।
आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
19 आरोपियों में से 7 को ठहराया गया दोषी
मामले की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को सात आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। दोषियों में पूर्व INLD विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान भी शामिल हैं।
मामले में सुनवाई करीब 15 वर्षों तक चली। इस दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य को अदालत ने बरी कर दिया।
गुरुवार को तय होगी सजा
अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाने के बाद सजा की अवधि पर बहस के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया है।
अब अभियोजन और बचाव पक्ष दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि को लेकर अदालत के सामने अपनी दलीलें रखेंगे। इसके बाद अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी।
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया फैसला
2011 में दर्ज हुए इस मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लगभग डेढ़ दशक तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान मामले में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
कुछ आरोपियों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि अन्य आरोपियों को अदालत ने पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर बरी कर दिया। अंततः सात आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया।
बाली पहलवान की राजनीतिक पृष्ठभूमि
दोषी ठहराए गए बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान मेहम विधानसभा क्षेत्र से दो बार INLD विधायक रह चुके हैं। उनके खिलाफ यह मामला वर्ष 2011 में दर्ज हुआ था।
अदालत के बुधवार के फैसले के बाद अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण सजा की घोषणा का होगा।
Key Highlights:
- 15 साल पुराने हत्या मामले में अदालत का फैसला आया।
- पूर्व INLD विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान दोषी करार।
- बाली पहलवान समेत कुल सात लोगों को दोषी ठहराया गया।
- सभी दोषी मोखरा गांव के निवासी बताए गए हैं।
- मामला मई 2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुई झड़प से जुड़ा है।
- हिंसा के दौरान निगाना निवासी विष्णु राम को गोली लगी थी।
- बाद में विष्णु राम की मौत हो गई थी।
- पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
- आरोप हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत लगाए गए थे।
- सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई और कुछ बरी हुए।
- गुरुवार को अदालत सजा की अवधि पर दलीलें सुनेगी।
FAQ Section:
सवाल: बाली पहलवान कौन हैं?
बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान हरियाणा के मेहम विधानसभा क्षेत्र से दो बार INLD विधायक रह चुके हैं।
सवाल: अदालत ने बाली पहलवान को किस मामले में दोषी ठहराया?
उन्हें मई 2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुई हिंसक झड़प के दौरान हुई विष्णु राम की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया है।
सवाल: इस मामले में कितने लोग दोषी ठहराए गए हैं?
अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत कुल सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।
सवाल: मूल रूप से कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी?
विष्णु राम के रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
सवाल: दोषियों को सजा कब सुनाई जाएगी?
अदालत गुरुवार को सजा की अवधि को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी। इसके बाद सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
Conclusion:
मई 2011 में कलानौर अनाज मंडी में हुई हिंसक झड़प से जुड़े 15 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने पूर्व INLD विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है। 19 आरोपियों से शुरू हुए इस मामले में लंबी सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई और कुछ को अदालत ने बरी कर दिया। अब गुरुवार को अदालत दोषियों की सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी, जिसके बाद मामले में अगला महत्वपूर्ण फैसला सामने आएगा।
