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फरीदाबाद में जर्मन शेफर्ड का BTech छात्रा पर हमला, पालतू कुत्ते को बचाने के दौरान हाथ और कमर पर काटा
सेक्टर-37 में 17 अक्टूबर को हुई घटना CCTV में कैद, शिकायत के बाद कुत्ते के मालिक दंपती के खिलाफ FIR दर्ज
फरीदाबाद के अशोका एन्क्लेव पार्ट-II में अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकली BTech छात्रा पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने कुत्ते के मालिक दंपती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक BTech छात्रा पर जर्मन शेफर्ड कुत्ते के हमले का मामला सामने आया है। घटना अशोका एन्क्लेव पार्ट-II, सेक्टर-37 की है, जहां छात्रा अपने पालतू कुत्ते को घुमाने निकली थी। इसी दौरान पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड कथित तौर पर उस पर झपट पड़ा और उसके दाहिने हाथ तथा कमर पर काट लिया।
यह घटना 17 अक्टूबर की बताई जा रही है। हमले की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई हैं, जो अब सामने आई हैं। छात्रा की शिकायत पर गुरुवार को सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने कुत्ते के मालिक दंपती के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पालतू कुत्ते को बचाने के दौरान हुआ हमला
शिकायतकर्ता सृष्टि शर्मा एक निजी कॉलेज में BTech की दूसरे वर्ष की छात्रा हैं। शिकायत के अनुसार, वह सुबह करीब 6:45 से 7 बजे के बीच अपने पालतू पोमेरेनियन कुत्ते को घुमाने निकली थीं। इसी दौरान उनके पड़ोसी सिकंदर शर्मा का जर्मन शेफर्ड कथित तौर पर बिना पट्टे के घूम रहा था और अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ा।
अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए सृष्टि ने उसे गोद में उठा लिया। आरोप है कि इसके बाद जर्मन शेफर्ड ने उन पर हमला कर दिया और उनके दाहिने हाथ तथा कमर पर काट लिया। शिकायत के मुताबिक, छात्रा ने खुद को बचाने के लिए मदद के वास्ते शोर मचाया।
अस्पताल में कराया गया इलाज
सृष्टि ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके चिल्लाने के कुछ समय बाद कुत्ते का मालिक मौके पर पहुंचा और उसने कुत्ते को काबू में किया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एंटी-रेबीज वैक्सीन दिए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
छात्रा ने आरोप लगाया कि यह घटना कुत्ते को बिना नियंत्रण के छोड़ने के कारण हुई।
कुत्ते के मालिक दंपती के खिलाफ FIR
शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिकंदर शर्मा और सुषमा शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 291 और 125(a) के तहत सराय ख्वाजा थाने में मामला दर्ज किया है।
सराय ख्वाजा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि संबंधित धाराएं जानवर को संभालने या नियंत्रित रखने में लापरवाही और उसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लगने से जुड़े मामलों में लागू होती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

