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अमृतसर में BIS की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलरी शोरूम से 95 सोने के आभूषण जब्त
छेहरटा के प्रताप बाजार में हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन का आरोप, जब्त गहनों का कुल वजन 467.44 ग्राम
अमृतसर के छेहरटा स्थित प्रताप बाजार में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की टीम ने एक ज्वेलरी शोरूम पर कार्रवाई करते हुए 95 सोने के आभूषण जब्त किए। इन गहनों पर निर्धारित हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन का संदेह है।
अमृतसर में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग पर कार्रवाई
अमृतसर: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर के छेहरटा इलाके में स्थित प्रताप बाजार के एक ज्वेलरी शोरूम पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कुल 95 सोने के आभूषण जब्त किए, जिनका वजन 467.44 ग्राम बताया गया है। इन आभूषणों पर हॉलमार्किंग से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने का आरोप है।
BIS के जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय की टीम ने बिक्री के लिए रखे गए गहनों की हॉलमार्किंग में कथित अनियमितताओं की सूचना मिलने के बाद तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की।
91 आभूषणों पर अधूरी हॉलमार्किंग
BIS के अनुसार, जब्त किए गए 95 आभूषणों में से 91 का वजन 447.11 ग्राम था। इन पर अधूरी या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाली हॉलमार्किंग पाई गई।
वहीं, बाकी चार आभूषणों का वजन 20.33 ग्राम था। इन पर निर्धारित BIS हॉलमार्क मौजूद नहीं था।
HUID और हॉलमार्क को लेकर क्या मिली गड़बड़ी?
BIS के स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर आशीष द्विवेदी ने बताया कि पहली श्रेणी के कुछ आभूषणों पर BIS का लोगो और शुद्धता दर्शाने वाले “916” जैसे निशान मौजूद थे। हालांकि, उन पर निर्धारित हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) या पूरा हॉलमार्क नहीं था।
HUID हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की पहचान से जुड़ा विशिष्ट नंबर होता है। निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक हॉलमार्किंग का पालन न किए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
BIS अधिनियम के तहत जब्त किए गए आभूषण
अधिकारी के मुताबिक, जब्त किए गए सभी आभूषणों की सूची तैयार कर उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत सील किया गया है।
BIS अब जब्त किए गए आभूषणों और उनसे जुड़े साक्ष्यों की जांच करेगा। इसके बाद संबंधित कानून और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामला हॉलमार्किंग मानकों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
मुख्य बातें
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अमृतसर के छेहरटा स्थित प्रताप बाजार में BIS की कार्रवाई।
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ज्वेलरी शोरूम से 95 सोने के आभूषण जब्त।
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जब्त गहनों का कुल वजन 467.44 ग्राम।
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91 आभूषणों पर अधूरी या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हॉलमार्किंग होने का आरोप।
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चार आभूषणों पर निर्धारित BIS हॉलमार्क नहीं मिला।
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BIS अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत गहने सील किए गए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. BIS ने कहां कार्रवाई की?
अमृतसर के छेहरटा इलाके में प्रताप बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में कार्रवाई की गई।
2. कितने सोने के आभूषण जब्त हुए?
कुल 95 आभूषण जब्त किए गए, जिनका वजन 467.44 ग्राम था।
3. आभूषणों में क्या अनियमितताएं मिलीं?
91 आभूषणों पर अधूरी या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हॉलमार्किंग होने का आरोप है, जबकि चार पर निर्धारित BIS हॉलमार्क नहीं था।
4. अब आगे क्या होगा?
BIS साक्ष्यों की जांच करेगा और लागू कानूनों व नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
निष्कर्ष
अमृतसर में BIS की यह कार्रवाई सोने के आभूषणों की निर्धारित हॉलमार्किंग व्यवस्था के अनुपालन की जांच का हिस्सा है। जब्त गहनों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

