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हरियाणा में बिजली वितरण लाइसेंस रद्द करने की मांग, संपत सिंह ने CM सैनी से की हस्तक्षेप की अपील
INLD के राष्ट्रीय संरक्षक ने 25 साल के समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को बताया जनविरोधी, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को दिया समर्थन
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत नीतिगत निर्देश जारी करने की अपील की।
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत नीतिगत निर्देश जारी कर इस लाइसेंस को वापस लेने की पहल करें।
चंडीगढ़ स्थित INLD मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संपत सिंह ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा कंपनी को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने इसे आगे बढ़ाया है।
नियामक आयोग पर भी लगाए आरोप
संपत सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली नियामक आयोग ने राज्य सरकार के इशारे पर काम किया है। उनका दावा था कि इस व्यवस्था से निजी कंपनी को मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा, जबकि संभावित नुकसान का बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था राज्य की सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के सामने गंभीर परिचालन और वित्तीय चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इससे बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों पर भी असर पड़ने की आशंका है।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन
INLD नेता ने बिजली वितरण लाइसेंस रद्द करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों को पार्टी का पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
संपत सिंह ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर लाइसेंस रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

