- Hindi News
- राज्य
- हरियाणा
- हरियाणा में Ex-Agniveers को बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन; 1 सितंबर से ला...
हरियाणा में Ex-Agniveers को बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन; 1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
पुलिस कांस्टेबल समेत कई पदों पर 20% आरक्षण, अन्य Group-C में 5% और कौशल आधारित Group-B पदों में 1% कोटा; छह पदों पर PST से भी छूट
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। चयनित सरकारी पदों पर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के साथ अन्य Group-C पदों में 5% और संबंधित Group-B पदों में 1% आरक्षण मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों यानी Ex-Agniveers के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सीधे भर्ती वाले कुछ निर्धारित सरकारी पदों पर Ex-Agniveers के लिए 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा अन्य Group-C पदों में 5 प्रतिशत और सैन्य सेवा के दौरान हासिल कौशल से संबंधित Group-B पदों में 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से बुधवार को इन प्रावधानों से संबंधित समेकित निर्देश जारी किए गए। नए नियम 1 सितंबर से प्रभावी होंगे।
किन सरकारी पदों पर मिलेगा 20% आरक्षण?
20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का लाभ कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर मिलेगा। इनमें गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल के पद के अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स से जुड़े पद शामिल हैं।इसके अलावा निम्न पद भी 20 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में रखे गए हैं:
- फॉरेस्ट गार्ड
- जेल वार्डन
- माइनिंग गार्ड
- वाइल्डलाइफ गार्ड
- फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर
यह फैसला सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
20% कोटे के भीतर भी श्रेणीवार प्रावधान
सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर विभिन्न श्रेणियों के लिए भी प्रावधान निर्धारित किए हैं।
इसमें:
- वंचित अनुसूचित जाति (DSC) के लिए 2%
- अन्य अनुसूचित जाति (OSC) के लिए 2%
- BC-B के लिए 2%
- EWS के लिए 2%
- BC-A के लिए 3%
- अनारक्षित श्रेणी के लिए 9%
का प्रावधान किया गया है।
अन्य Group-C और Group-B पदों पर भी आरक्षण
20 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में आने वाले पदों के अलावा अन्य Group-C पदों पर Ex-Agniveers को 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा।
वहीं, सैन्य सेवा के दौरान हासिल की गई विशेषज्ञता या कौशल से संबंधित Group-B पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मेरिट के आधार पर होगा चयन
सरकार के निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद Ex-Agniveers का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उन्हें उस वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के आरक्षित बिंदु के तहत समायोजित किया जाएगा, जिससे वे संबंधित होंगे।
यदि किसी पद पर उपयुक्त Ex-Agniveer उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित रिक्ति को लागू नियमों के अनुसार उसी वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।
इन पदों के लिए PST से मिलेगी छूट
हरियाणा सरकार ने Ex-Agniveers को कुछ महत्वपूर्ण पदों पर Physical Screening Test (PST) से भी छूट देने का फैसला किया है।
पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर पदों के लिए आवेदन करने वाले Ex-Agniveers को PST से छूट मिलेगी।
यह प्रावधान सैन्य सेवा के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण हासिल कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम है।
Key Highlights:
- हरियाणा में Ex-Agniveers को सरकारी नौकरियों में नया आरक्षण लाभ मिलेगा।
- कुछ निर्धारित पदों पर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा।
- अन्य Group-C पदों में 5% आरक्षण मिलेगा।
- सैन्य कौशल से संबंधित Group-B पदों में 1% आरक्षण का प्रावधान है।
- नए निर्देश 1 सितंबर से लागू होंगे।
- पुलिस कांस्टेबल समेत छह पदों पर Ex-Agniveers को PST से छूट मिलेगी।
- 20% कोटे में DSC, OSC, BC-B, EWS, BC-A और अनारक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।
- नए नियमों के तहत चयन संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
FAQ Section:
हरियाणा में Ex-Agniveers को कितना आरक्षण मिलेगा?
निर्धारित सरकारी पदों पर Ex-Agniveers को 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा अन्य Group-C पदों में 5% और संबंधित कौशल वाले Group-B पदों में 1% आरक्षण दिया जाएगा।
20% आरक्षण किन पदों पर लागू होगा?
यह पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों पर लागू होगा।
नए नियम कब से लागू होंगे?
हरियाणा सरकार के नए समेकित निर्देश 1 सितंबर से प्रभावी होंगे।
क्या Ex-Agniveers को PST से छूट मिलेगी?
हां। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर पदों के लिए Ex-Agniveers को Physical Screening Test से छूट दी जाएगी।
Ex-Agniveers का चयन कैसे होगा?
उम्मीदवारों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उन्हें संबंधित वर्टिकल रिजर्वेशन श्रेणी के आरक्षित बिंदु के तहत समायोजित किया जाएगा।
Conclusion:
हरियाणा सरकार का Ex-Agniveers के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के नए अवसर खोलता है। 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ अन्य Group-C और कौशल आधारित Group-B पदों में भी कोटा तथा कुछ पदों पर PST से छूट मिलने से भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। नए प्रावधान 1 सितंबर से लागू होने के बाद इनका असर आगामी सरकारी भर्तियों में दिखाई देगा।

