हरियाणा सरकार ने 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों के उपयोग पर रोक लगाई

राज्य सरकार ने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक संस्थाओं को SCs और STs के संदर्भ में इन शब्दों के प्रयोग से बचने के निर्देश दिए

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हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे आधिकारिक पत्राचार और संचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों का उपयोग न करें। पत्र में कहा गया कि भारत का संविधान इन शब्दों का उपयोग SCs और STs के लिए नहीं करता और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इनका आधिकारिक प्रयोग बंद किया जाना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थाओं से कहा है कि वे अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के संदर्भ में आधिकारिक संचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों का कठोरता से उपयोग न करें

हरियाणा के मुख्य सचिवालय ने इस संबंध में मंगलवार को एक पत्र जारी किया।

महात्मा गांधी ने SCs को 'हरिजन' नाम दिया था, जिसका अर्थ है "ईश्वर के लोग"। हालांकि, बीआर अंबेडकर इस शब्द के प्रयोग के खिलाफ थे और उन्होंने इन्हें 'दलित' कहने को प्राथमिकता दी।

सरकारी बयान में कहा गया, "हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-आयुक्तों (सिविल) और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया है कि वे सभी आधिकारिक मामलों और पत्राचार में 'हरिजन' और 'गिरिजन' जैसे शब्दों का उपयोग कठोरता से टालें।"

पत्र में यह भी दोहराया गया कि भारत का संविधान SCs और STs के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करता।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों का भी हवाला दिया है, जो स्पष्ट रूप से आधिकारिक मामलों में इन शब्दों के प्रयोग को बंद करने का आदेश देते हैं।Screenshot_76

Edited By: Atul Sharma

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