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Government of Punjab ने रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को दी फीस में बड़ी राहत
वार्षिक एकमुश्त भुगतान पर 20% और अर्धवार्षिक अग्रिम भुगतान पर 10% की छूट
पंजाब सरकार ने स्ट्रीट वेंडिंग फीस में रियायत की घोषणा की है। अब एकमुश्त वार्षिक भुगतान करने वाले विक्रेताओं को 20% और अर्धवार्षिक अग्रिम भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी।
पंजाब सरकार ने प्रो-वेंडर पहल के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बड़ी राहत देते हुए Government of Punjab द्वारा ‘पंजाब स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) योजना, 2016’ के प्रावधानों के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडिंग फीस में रियायतों को मंजूरी दी है।
योजना के उपखंड (10) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने राज्य की स्थानीय निकायों से परामर्श के बाद वेंडिंग फीस संरचना में रियायतों को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य विक्रेताओं पर वित्तीय बोझ कम करना और समय पर शुल्क भुगतान को प्रोत्साहित करना है।
अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) Balbir Raj Singh ने जानकारी देते हुए बताया कि जो स्ट्रीट वेंडर अपनी वेंडिंग फीस एकमुश्त वार्षिक आधार पर जमा करेंगे, उन्हें उस वर्ष देय कुल वार्षिक फीस पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसी तरह, जो विक्रेता अर्धवार्षिक आधार पर अग्रिम भुगतान का विकल्प चुनेंगे, उन्हें लागू फीस पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय से राज्य के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यह कदम नियामक ढांचे के तहत व्यवस्थित अनुपालन को भी बढ़ावा देगा।
