पंजाब में 5 निकाय चुनावों को लेकर सख्त प्रशासनिक इंतजाम, मतदान के दिन शराब दुकानें बंद और कई प्रतिबंध लागू

26 मई को मतदान, 29 मई को नतीजे; शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए कड़े आदेश

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पंजाब में 26 मई को होने वाले पांच नगर निकाय चुनावों के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और आचार संहिता के इंतजाम किए हैं। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है।

पंजाब में निकाय चुनावों के लिए प्रशासन अलर्ट

पंजाब में 26 मई को होने वाले पांच नगर निकाय चुनावों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कई सख्त प्रतिबंध और विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं।

मतगणना 29 मई को की जाएगी, जबकि मतदान के दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

शराब की दुकानें बंद और मतदाताओं के लिए अवकाश

जिला प्रशासन ने मतदान के दिन शराब की दुकानों (liquor vends) को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पात्र मतदाताओं के लिए paid holiday घोषित किया गया है, ताकि वे बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें।

यह आदेश पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1958 के तहत जारी किया गया है।

हथियार और भीड़ पर सख्त प्रतिबंध

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट दलविंदरजीत सिंह ने पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट, 1994 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार:

  • मतदान केंद्रों के पास हथियार और धारदार हथियार पूरी तरह प्रतिबंधित
  • 100 मीटर के दायरे में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
  • चुनाव प्रचार, पोस्टर और बैनर पूरी तरह प्रतिबंधित
  • मोबाइल, वायरलेस और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक

सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू नियम

सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी मतदान केंद्रों के पास हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि उम्मीदवारों के साथ लगे निजी सुरक्षा कर्मियों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

मतदान केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी

प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन को बिना अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा।

इसके अलावा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह रोक

मतदान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, बैठक या भीड़ जुटाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ भी नहीं लगाई जा सकेगी।


Key Highlights:

  • पंजाब में 26 मई को 5 नगर निकाय चुनाव
  • 29 मई को होगी मतगणना
  • शराब की दुकानें रहेंगी बंद
  • मतदान के दिन पेड हॉलिडे घोषित
  • हथियार और भीड़ पर सख्त प्रतिबंध
  • 100 मीटर के दायरे में कड़ी निगरानी

FAQ Section:

Q1. पंजाब में मतदान कब होगा?

26 मई को पांच नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान होगा।

Q2. चुनाव परिणाम कब घोषित होंगे?

29 मई को मतगणना की जाएगी।

Q3. क्या मतदान के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी?

नहीं, सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।

Q4. क्या मतदाताओं को अवकाश मिलेगा?

हाँ, पात्र मतदाताओं के लिए पेड हॉलिडे घोषित किया गया है।

Q5. मतदान केंद्रों के पास क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

हथियार, भीड़, प्रचार सामग्री और वाहन प्रवेश पर सख्त रोक लगाई गई है।


Conclusion:

पंजाब में होने वाले नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सख्त नियमों से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है।Screenshot_1711

Edited By: Karan Singh

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