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फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को 3 साल की सजा
बलिया कोर्ट ने अवैध दस्तावेज बनवाकर जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में सुनाया फैसला
Ballia की एक अदालत ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाने और अवैध रूप से जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में बांग्लादेशी नागरिक Abdul Amin को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
Ballia की एक अदालत ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने और अवैध रूप से जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश रामकृपाल ने सोमवार को Abdul Amin को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक Omvir Singh ने दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 मार्च 2023 को ATS Varanasi Unit के इंस्पेक्टर भारत भूषण तिवारी की लिखित शिकायत पर बलिया के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था।अब्दुल अमीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
जांच में आरोप लगाया गया कि अमीन, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या कैंप का निवासी है, ने बलिया के कुछ लोगों की मदद से अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज हासिल किए।
इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने West Bengal के Hooghly जिले के पांडुआ क्षेत्र स्थित पुरुषोत्तमपुर में जमीन की अवैध रजिस्ट्री भी कराई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया था और उसी के जरिए दो-दो बार बहरीन और सऊदी अरब की यात्रा की थी।


