पंचकूला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

POCSO अदालत का कड़ा फैसला, पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का आदेश

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चार साल पुराने मामले में पंचकूला की विशेष POCSO अदालत ने एक व्यक्ति को 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई।

Panchkula में चार साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को विशेष POCSO अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई।

दोषी, जो Rampur का निवासी है, घटना के समय पंचकूला में रह रहा था।

उप जिला अटॉर्नी Sukhwinder Kaur ने बताया कि पीड़िता ने अदालत में अपने बयान के दौरान पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसका बयान पुलिस और अदालत में पहले दिए गए बयानों के अनुरूप पाया गया, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

अदालत ने आरोपी को Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) की धारा 4(2) (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया। इसके अलावा Indian Penal Code (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने आरोपी पर ₹50,000 और ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया। आदेश में कहा गया कि ₹50,000 की राशि POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन के अनुसार, इस मामले में 14 दिसंबर 2021 को महिला थाना में IPC की धारा 376 और 506 तथा POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की गई थी।

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर पंचकूला के एक गांव में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी।Screenshot_576

Edited By: Karan Singh

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