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यूपी में शोर मचाने वालों पर सख्ती: 11,000 से ज्यादा चालान, ₹4 करोड़ जुर्माना
हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर पर कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान
उत्तर प्रदेश में वाहन शोर प्रदूषण के खिलाफ बड़े अभियान में हजारों चालान काटे गए और करोड़ों का जुर्माना वसूला गया।
उत्तर प्रदेश में वाहन शोर प्रदूषण के खिलाफ चलाए गए सख्त अभियान के तहत कुछ ही दिनों में 11,000 से अधिक चालान काटे गए और करीब ₹4 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई राज्यव्यापी निर्देश जारी होने के बाद की गई, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) A Satish Ganesh द्वारा जारी किया गया था।
ट्रैफिक निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 3–5 अप्रैल और 18–19 अप्रैल के बीच चलाए गए दो विशेष अभियानों में कुल 2,13,700 वाहनों की जांच की गई।
इन अभियानों के दौरान प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध हूटर जैसे नियमों के उल्लंघन पर कुल 11,036 चालान किए गए, जिससे ₹3.97 करोड़ की वसूली हुई।
अधिकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा कार्रवाई प्रेशर हॉर्न के खिलाफ हुई। इस श्रेणी में 6,039 चालान काटे गए, जिससे ₹2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला गया।
इसके बाद मॉडिफाइड साइलेंसर के मामलों में 4,151 चालान किए गए, जिनसे ₹1.33 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वहीं, अवैध हूटर के इस्तेमाल पर 846 चालान किए गए, जिससे ₹21.37 लाख का जुर्माना वसूला गया।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अभियान के दूसरे चरण में कार्रवाई और तेज हुई। ट्रैफिक पुलिस ने अधिक सख्ती दिखाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की।
इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर शोर प्रदूषण को कम करना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आम नागरिकों को राहत देना है।

