YEIDA प्लॉट स्कीम 2026 लॉन्च: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 973 प्लॉट्स का मौका

₹36,260 प्रति वर्गमीटर दर, ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल से शुरू, ड्रॉ के जरिए होगा अलॉटमेंट

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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 2026 की आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च की है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 973 प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अलॉटमेंट ड्रॉ के माध्यम से होगा।

Screenshot_255यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की आवासीय प्लॉट योजना 2026 के तहत हाल ही में उद्घाटित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 973 प्लॉट्स विभिन्न आकारों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्लॉट का आकार और स्थान
ये प्लॉट सेक्टर 15-सी, 18 और 24 में स्थित हैं। प्लॉट्स के आकार इस प्रकार हैं: 162 वर्गमीटर (476 प्लॉट), 183 वर्गमीटर (4 प्लॉट), 184 वर्गमीटर (4 प्लॉट), 200 वर्गमीटर (481 प्लॉट), 223 वर्गमीटर (6 प्लॉट) और 290 वर्गमीटर (2 प्लॉट)।

कीमत और शुल्क
इस योजना के तहत जमीन की दर ₹36,260 प्रति वर्गमीटर तय की गई है। रजिस्ट्रेशन राशि प्लॉट के आकार के अनुसार अलग-अलग है—
162 वर्गमीटर के लिए ₹5.87 लाख,
183 वर्गमीटर के लिए ₹6.63 लाख,
184 वर्गमीटर के लिए ₹6.67 लाख,
200 वर्गमीटर के लिए ₹7.25 लाख,
223 वर्गमीटर के लिए ₹8.08 लाख,
और 290 वर्गमीटर के लिए ₹10.51 लाख।

पार्क-फेसिंग, ग्रीन बेल्ट के पास, कॉर्नर या 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के सामने स्थित प्लॉट्स पर 5% अतिरिक्त प्रीमियम (प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज) लगेगा।

आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन 6 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म की कीमत ₹600 है, जिसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए जमा करना होगा। कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्लॉट का आवंटन ड्रा ऑफ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) के जरिए किया जाएगा, जिसमें हर श्रेणी के लिए अलग ड्रॉ होगा।

पात्रता मानदंड
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह इस योजना में केवल एक ही प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है। जिन लोगों को पहले से YEIDA की किसी योजना के तहत प्लॉट या फ्लैट आवंटित हो चुका है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति, सह-आवेदक, पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम पर एक से अधिक आवंटन पाया जाता है, तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

संयुक्त आवेदन केवल नजदीकी परिवार के सदस्यों के बीच ही मान्य होंगे, और इसके लिए संबंध का प्रमाण देना अनिवार्य है। केवल व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे; हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

RERA पंजीकरण
इस योजना को हाल ही में उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UPRERA) से आवश्यक पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है।

YEIDA के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र भाटिया ने कहा कि यह योजना लोगों को यमुना सिटी में प्लॉट खरीदने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है, जहां विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।Screenshot_255

Edited By: Karan Singh

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