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हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता को मंजूरी
HPSC भर्ती में अभ्यर्थियों को राहत, 2024-25 में जारी पुराने प्रमाणपत्र भी माने जाएंगे वैध
हरियाणा कैबिनेट ने BC-A और BC-B वर्ग के नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे HPSC की PGT भर्ती में आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
हरियाणा कैबिनेट ने BC प्रमाणपत्रों पर लिया अहम निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों को मान्यता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रमाणपत्र हरियाणा सरकार की 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए थे।
HPSC भर्ती के चलते लिया गया फैसला
सरकार ने यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा जारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए लिया है।3,069 पदों पर होनी है भर्ती
HPSC ने 23 जुलाई 2024 को विभिन्न विषयों में 3,069 PGT पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
भर्ती प्रक्रिया में BC-A और BC-B वर्ग के उम्मीदवारों से नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुसार नए प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया था।
पुराने प्रमाणपत्र अमान्य होने से बढ़ी थी परेशानी
16 जुलाई 2024 की नई अधिसूचना जारी होने के बाद 17 नवंबर 2021 के तहत जारी प्रमाणपत्रों को HPSC द्वारा मान्य नहीं माना जा रहा था।
कई अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी हुई थी प्रभावित
इस कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रभावित हुई और कई अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
आय सीमा बढ़ने के कारण हुआ बदलाव
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि नई अधिसूचना में मुख्य बदलाव केवल क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने को लेकर था।
6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई सीमा
सरकार ने नॉन-क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए वार्षिक आय सीमा:
- पहले: 6 लाख रुपये
- अब: 8 लाख रुपये
कर दी है।
इसलिए जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के तहत नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में आते थे, वे नई व्यवस्था में भी उसी श्रेणी में बने रहेंगे।
हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से HPSC भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब पुराने प्रमाणपत्रों के आधार पर भी उम्मीदवारों की पात्रता बनी रहेगी।
Key Highlights:
- हरियाणा कैबिनेट ने BC-A और BC-B प्रमाणपत्रों की वैधता को मंजूरी दी
- HPSC की 3,069 PGT भर्ती से जुड़ा मामला
- 2021 अधिसूचना के तहत जारी प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे
- क्रीमी लेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई
- हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं
FAQ Section:
Q1. हरियाणा कैबिनेट ने किस प्रस्ताव को मंजूरी दी?
BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों की वैधता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
Q2. यह फैसला किस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है?
यह फैसला HPSC द्वारा जारी 3,069 PGT पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है।
Q3. नई अधिसूचना में क्या बदलाव किया गया था?
क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई थी।
Q4. इससे अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा?
पुराने प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी सुरक्षित रहेगी और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलेगी।
Conclusion:
हरियाणा सरकार का यह निर्णय BC-A और BC-B वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कैबिनेट के फैसले से भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न अनिश्चितता कम होगी और पात्र उम्मीदवारों को अवसर मिलने का रास्ता साफ होगा।

