हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: पुराने BS-IV ट्रक और बस बदलने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

एनसीआर जिलों में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए नई योजना को मंजूरी, नए BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगा टैक्स लाभ।

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हरियाणा कैबिनेट ने एनसीआर जिलों में पुराने BS-IV और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत नए BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 100% तक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए शुरू की नई योजना

हरियाणा कैबिनेट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जिलों में पुराने BS-IV और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने के उद्देश्य से मोटर व्हीकल टैक्स में विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCR Planning Board) की सहायता योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देना है।


नए वाहनों की खरीद पर मिलेगा 100% टैक्स छूट

नई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को यदि वे नया BS-VI, उससे अधिक सख्त उत्सर्जन मानकों वाला, इलेक्ट्रिक (EV) या CNG ट्रक अथवा बस खरीदते हैं, तो उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

यह छूट वाहन खरीदने वाले पात्र लाभार्थियों को योजना के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।


पुराने BS-VI वाहनों की खरीद पर भी मिलेगा लाभ

यदि कोई पात्र लाभार्थी नया वाहन खरीदने के बजाय इस्तेमाल किया हुआ BS-VI, EV या CNG ट्रक अथवा बस खरीदता है, तो उसे 50 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छ और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है।


10 साल तक मिलेगी टैक्स छूट

सरकार के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में दी जाने वाली यह रियायत 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

इससे वाहन मालिकों को लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलेगा और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।


रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी माफ

योजना के तहत खरीदे जाने वाले नए वाहनों के पंजीकरण (Registration) पर रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा।

इसके अलावा, योजना में शामिल पुराने ट्रकों और बसों पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित देनदारियों (Outstanding Liabilities) को भी माफ किया जाएगा।


पुराने वाहनों की लंबित देनदारियों से भी राहत

हरियाणा के राज्यपाल ने एनसीआर जिलों में पंजीकृत पुराने BS-IV या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों और बसों पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित देनदारियों को भी माफ करने की मंजूरी दी है।

इस फैसले से वाहन मालिकों को पुराने बकाया मामलों से राहत मिलने की उम्मीद है।


Key Highlights:

  • हरियाणा कैबिनेट ने नई वाहन प्रतिस्थापन योजना को मंजूरी दी।
  • नए BS-VI, EV और CNG ट्रक-बस खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट।
  • इस्तेमाल किए गए BS-VI, EV और CNG वाहनों पर 50% टैक्स छूट।
  • टैक्स छूट की अवधि 10 वर्ष होगी।
  • नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ।
  • पुराने वाहनों की एक वर्ष से अधिक लंबित देनदारियां भी माफ होंगी।
  • योजना केवल हरियाणा के एनसीआर जिलों के पात्र लाभार्थियों पर लागू होगी।

FAQ Section:

Q1. हरियाणा सरकार की नई योजना किसके लिए है?

यह योजना एनसीआर जिलों में पुराने BS-IV और उससे पहले के ट्रक एवं बस मालिकों के लिए लाई गई है।

Q2. नए वाहन खरीदने पर कितनी टैक्स छूट मिलेगी?

नए BS-VI, EV और CNG ट्रक या बस खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

Q3. पुराने BS-VI वाहन खरीदने पर क्या लाभ मिलेगा?

इस्तेमाल किए गए BS-VI, EV और CNG वाहनों की खरीद पर 50% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

Q4. टैक्स छूट कितने समय तक मिलेगी?

यह रियायत 10 वर्षों तक लागू रहेगी।

Q5. क्या रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ होगी?

हाँ, योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी।


Conclusion:

हरियाणा सरकार का यह निर्णय एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। टैक्स छूट, रजिस्ट्रेशन फीस माफी और लंबित देनदारियों से राहत जैसी सुविधाओं से वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के स्थान पर आधुनिक वाहनों को अपनाने में मदद मिलेगी।Screenshot_2653

Edited By: Karan Singh

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