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हरियाणा में शिक्षकों को प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करने का अल्टीमेटम, नहीं तो रुक सकती है सैलरी
सरकार ने 22 मई 2026 तय की अंतिम तारीख, JBT, TGT और PGT शिक्षकों को ऑनलाइन भरनी होगी Annual Property Return
हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों को वार्षिक संपत्ति विवरण (APR) निर्धारित समय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है।
हरियाणा सरकार का शिक्षकों को सख्त निर्देश
हरियाणा में सरकारी शिक्षकों को अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण रिपोर्ट (Annual Property Return - APR) समय पर जमा नहीं करने पर वेतन रुकने का खतरा पैदा हो गया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य है।
22 मई 2026 तय की गई अंतिम तारीख
मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किए आदेश
हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए APR जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई 2026 निर्धारित की है।इसके बाद:
- स्कूल शिक्षा निदेशालय
- प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय
ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।
करीब एक लाख शिक्षक होंगे प्रभावित
यह आदेश राज्य के सभी:
- JBT शिक्षक
- TGT शिक्षक
- PGT शिक्षक
पर लागू होगा।
हरियाणा के विभिन्न सरकारी स्कूलों में करीब एक लाख शिक्षक कार्यरत हैं।
क्या-क्या जानकारी देनी होगी?
चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण अनिवार्य
शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर:
- विरासत में मिली संपत्ति
- खरीदी गई संपत्ति
- लीज या मॉर्गेज पर ली गई संपत्ति
का विवरण देना होगा।
यह जानकारी:
- स्वयं के नाम
- परिवार के सदस्य के नाम
- अन्य किसी व्यक्ति के नाम
पर दर्ज संपत्तियों के संबंध में भी देनी होगी।
वेतन रोकने की चेतावनी से शिक्षकों में नाराजगी
DDO स्तर पर जारी हुए निर्देश
ब्लॉक और जिला स्तर के Drawing and Disbursing Officers (DDOs) ने चेतावनी दी है कि यदि ऑनलाइन सबमिशन का प्रमाण नहीं दिया गया, तो वेतन रोक दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार अब तक केवल 30 प्रतिशत शिक्षकों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड किया है।
शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति
“सरकार सहयोगात्मक रवैया अपनाए”
हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधु ने सरकार से सख्त कार्रवाई से पहले व्यावहारिक और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की मांग की है।
उन्होंने कहा:
“नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन पर्याप्त सहायता और स्पष्ट जानकारी के बिना वेतन रोकने जैसे कदम शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाएंगे।”
तकनीकी समस्याओं का भी सामना
शिक्षकों का कहना है कि:
- पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं
- संपत्ति विवरण जुटाने में परेशानी हो रही है
- प्रक्रिया को लेकर जागरूकता की कमी है
सतपाल सिंधु ने इसे “नादिरशाही फरमान” बताते हुए सरकार से राहत देने की मांग की।
कैसे भरें APR?
ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा लॉगिन
शिक्षकों को अपना Annual Property Return भरने के लिए:
- आधिकारिक पोर्टल intraharyana.gov.in पर लॉगिन करना होगा
- आवश्यक संपत्ति विवरण ऑनलाइन अपलोड करना होगा
Key Highlights:
- हरियाणा में शिक्षकों के लिए APR जमा करना अनिवार्य
- 22 मई 2026 अंतिम तिथि तय
- नियम नहीं मानने पर सैलरी रोकने की चेतावनी
- केवल 30% शिक्षकों ने अब तक विवरण भरा
- शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी
FAQ Section:
Q1. APR क्या है?
Annual Property Return यानी वार्षिक संपत्ति विवरण।
Q2. अंतिम तिथि क्या है?
22 मई 2026।
Q3. किन शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा?
JBT, TGT और PGT सहित सभी सरकारी शिक्षकों पर।
Q4. APR जमा नहीं करने पर क्या होगा?
वेतन रोकने और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
Conclusion:
हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, शिक्षकों ने कम समय और तकनीकी दिक्कतों को लेकर चिंता जताई है। आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

