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Punjab and Haryana High Court ने Dushyant Chautala की याचिका पर हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस
दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में हथियारबंद पुलिस अधिकारी ने उनके काफिले को रोका और धमकी दी; CBI जांच की मांग।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व हरियाणा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। चौटाला ने आरोप लगाया है कि 17 अप्रैल को एक पुलिस अधिकारी ने उनके काफिले को रोककर धमकी दी थी और मामले की जांच स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
याचिका में दुष्यंत चौटाला ने FIR दर्ज करने और मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 अप्रैल को सादे कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी, जो पिस्तौल से लैस था, ने उनके काफिले को रोक लिया और Y-प्लस सुरक्षा होने के बावजूद उन्हें तथा उनके सुरक्षा कर्मियों को खुलेआम धमकी दी।

चौटाला ने आरोप लगाया कि यह घटना उनके काफिले में “हथियारबंद हस्तक्षेप” के समान थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद में दर्ज किया गया आपराधिक मामला उन पर विभिन्न अधिकारियों को भेजे गए अपने प्रतिवेदन वापस लेने का दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति Tribhuvan Dahiya की पीठ के समक्ष पेश होते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने और उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी पुष्टि करने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
इसके बजाय, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के एक सदस्य को फंसाया जा रहा है।
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