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RTE पोर्टल पर जानकारी जमा नहीं करने पर निजी स्कूलों पर सख्ती
25% आरक्षण नियम के तहत सीट डिक्लेरेशन अनिवार्य, अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ाई गई
Right of Children to Free and Compulsory Education Act के तहत निजी स्कूलों को सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर जानकारी जमा करना अनिवार्य है, लेकिन कई स्कूल अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं।
बार-बार चेतावनी के बावजूद राज्य के कई निजी स्कूल Right of Children to Free and Compulsory Education Act के तहत सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर अनिवार्य जानकारी जमा करने में असफल रहे हैं।
यह बात प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा डेटा सबमिशन की स्थिति की समीक्षा के दौरान सामने आई।
इस कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है।
निदेशालय ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों (DEEOs) को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल पोर्टल पर डेटा जमा करें। साथ ही अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 मार्च कर दिया गया है, ताकि स्कूल अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकें।
जारी निर्देश में कहा गया है, “पिछले वर्षों में कई स्कूल अंतिम सबमिशन नहीं कर पाए थे। इसलिए यदि कोई स्कूल अपने आवेदन में बदलाव या अनलॉक करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म ‘Final Submitted’ के रूप में जमा किया जाए। केवल ‘Final Submitted’ आवेदन ही मान्य होंगे।”
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, स्कूल 20 मार्च तक पोर्टल पर सीटों की घोषणा कर सकेंगे। इसके बाद 23 से 29 मार्च तक DEEO द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जबकि 1 से 6 अप्रैल तक शाखा स्तर पर सीटों का सत्यापन होगा।
