यमुनानगर में एलपीजी के अवैध उपयोग पर सख्ती, व्यासपुर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच

घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक, नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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यमुनानगर जिले के व्यासपुर उपमंडल में विशेष टीम ने ढाबों, होटलों और दुकानों की जांच कर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के अवैध उपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए।

यमुनानगर जिले के व्यासपुर उपमंडल में मंगलवार को एक विशेष टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग को रोकना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना था।

यह कार्रवाई उपायुक्त Preeti के निर्देशों और व्यासपुर के एसडीएम Jaspal Singh Gill के मार्गदर्शन में की गई।

जानकारी के अनुसार, व्यासपुर के नायब तहसीलदार Ravinder Kumar के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राजीव सैनी भी शामिल थे, ने ढाबों, रेहड़ी-पटरी वालों, होटलों और मिठाई की दुकानों की जांच की।

निरीक्षण के दौरान Kandhra Kitchen, Rinku Fast Food, Grill Master, Saini Sweets, Pal Mishthan Bhandar, Chandigarh Cake and Baker, Sahni De Special Naan और Bikaner Sweet House सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि सभी स्थानों पर कोयला, लकड़ी, डीजल भट्ठी और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था।

टीम ने सभी संचालकों को निर्देश दिए कि वे भविष्य में केवल व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों का ही उपयोग करें और सभी आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

रविंदर कुमार ने कहा, “हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न किया जाए। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाता है।”

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 
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Edited By: Karan Singh

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