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‘370 रुपये की बिरयानी’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा समेत कई लोगों पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस का केस दर्ज
महिलाओं और सहमति को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद जांच तेज
गुरुग्राम के एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे, वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भी जारी किए हैं।
वायरल कॉमेडी वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के वायरल वीडियो को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे, वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप्स की प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।
महिलाओं और सहमति पर टिप्पणियों को लेकर विवाद
जांच में सामने आई आपत्तिजनक सामग्री
महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में महिलाओं, सहमति (Consent) और मृत व्यक्तियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं, जो सार्वजनिक शालीनता और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ मानी गईं।पुलिस का कहना है कि वीडियो में ऐसे बयान शामिल थे जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले प्रतीत होते हैं।
‘370 रुपये की बिरयानी’ टिप्पणी बनी विवाद की वजह
डेट पर खर्च किए पैसे के बदले मांगा था कथित एहसान
जांच एजेंसियों के अनुसार, एक वायरल क्लिप में हिमांशु जांगड़ा ने डेट से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्होंने एक महिला के लिए 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदी थी।
वीडियो में दावा किया गया कि जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने खर्च किए गए पैसे के बदले यौन संबंधों से जुड़ा अनुचित सुझाव दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद प्रणीत मोरे को कथित रूप से उस टिप्पणी पर हंसते हुए देखा गया।
इसी टिप्पणी को लेकर सोशल Media पर व्यापक आलोचना शुरू हुई और मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
डॉ. सेजल पवार की टिप्पणी भी जांच के दायरे में
मृत व्यक्तियों के सम्मान को लेकर उठे सवाल
एक अन्य वायरल क्लिप में डॉ. सेजल पवार द्वारा मेडिकल शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले शवों और मृत पुरुषों के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है।
अधिकारियों का कहना है कि ऐसी टिप्पणियां मृतकों की गरिमा और सम्मान के खिलाफ मानी जा सकती हैं, जिसके चलते इस पहलू की भी जांच की जा रही है।
BNS और IT Act के तहत दर्ज हुआ मामला
कई धाराओं में जांच जारी
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने तीनों को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किए हैं।
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जारी की गई चेतावनी
सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से सामग्री साझा करने की सलाह
महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस मामले के बाद कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है।
एडवाइजरी में ऑनलाइन सामग्री तैयार करते समय कानूनी प्रावधानों और सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करने की अपील की गई है।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि विवादित या अश्लील सामग्री को डाउनलोड, साझा या प्रसारित करना भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
Key Highlights:
- महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया।
- गुरुग्राम कॉमेडी शो के वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई।
- महिलाओं और सहमति को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर विवाद।
- ‘370 रुपये की बिरयानी’ टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी।
- डॉ. सेजल पवार का नाम भी जांच में शामिल।
- BNS और IT Act की धाराओं के तहत मामला दर्ज।
- आरोपियों को पूछताछ के लिए समन जारी।
FAQ Section:
Q1: महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है?
कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Q2: विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
गुरुग्राम में आयोजित एक कॉमेडी शो की वायरल वीडियो क्लिप्स के बाद विवाद शुरू हुआ।
Q3: ‘370 रुपये की बिरयानी’ टिप्पणी क्या है?
एक वायरल वीडियो में हिमांशु जांगड़ा ने कथित तौर पर डेट पर खर्च किए गए 370 रुपये के बदले अनुचित अपेक्षा व्यक्त की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ।
Q4: किन कानूनों के तहत मामला दर्ज हुआ है?
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
Q5: क्या आरोपियों को समन जारी किया गया है?
हाँ, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया है।
Conclusion:
गुरुग्राम कॉमेडी शो से जुड़े विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस की कार्रवाई और राष्ट्रीय महिला आयोग की सक्रियता ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। आने वाले दिनों में जांच और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की दिशा स्पष्ट होगी। यह प्रकरण एक बार फिर सोशल मीडिया कंटेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर बहस को तेज कर सकता है।

