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हरियाणा में शिक्षकों की छुट्टी पर नई पाबंदी, ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक 89 दिन से ज्यादा अवकाश पर रोक
स्कूल शिक्षा विभाग ने फील्ड अधिकारियों को दिए निर्देश; पहले से मंजूर छुट्टी को भी 89 दिन से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने चल रही ऑनलाइन Teachers Transfers Drive-2026 के दौरान शिक्षकों की लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अधिकारियों को 89 दिन से अधिक की छुट्टी मंजूर न करने और मौजूदा छुट्टी को भी आगे नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने फील्ड अधिकारियों से कहा है कि Teachers Transfers Drive-2026 पूरी होने तक किसी शिक्षक को 89 दिन से अधिक की छुट्टी मंजूर न की जाए और पहले से स्वीकृत छुट्टी को भी इस सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाए।
यह आदेश बुधवार को हरियाणा के Director General of Secondary Education की ओर से जारी किया गया। इसे विभाग के विभिन्न अधिकारियों और संस्थानों को भेजा गया है।
ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर
विभागीय आदेश में किसी विशेष प्रकार की छुट्टी का नाम लेते हुए प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न ही इस सीमा के पीछे कोई विस्तृत कारण बताया गया है। हालांकि, विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।फिलहाल विभाग शिक्षकों के रिकॉर्ड से जुड़े डेटा के सत्यापन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसी के बाद Teachers Transfers Drive-2026 को आगे बढ़ाया जाएगा।
इन अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश
निर्देश हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को भेजे गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- State Council of Educational Research and Training के निदेशक
- सभी District Education Officers (DEOs)
- सभी District Elementary Education Officers (DEEOs)
- District Institutes of Education and Training के प्रिंसिपल
- BITE और GETTI से जुड़े अधिकारी
विभागीय अधिकारी के मुताबिक, ये निर्देश आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के लिए डेटा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की चल रही प्रक्रिया के बीच जारी किए गए हैं।
89 दिन की छुट्टी को लेकर क्या है निर्देश?
रोहतक के District Elementary Education Officer (DEEO) बिजेंद्र हुड्डा ने निर्देशों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लागू प्रावधानों के तहत Child Care Leave (CCL) आमतौर पर 89 दिनों तक मंजूर की जाती है।
उन्होंने कहा कि संबंधित निर्देशों के बारे में शिक्षकों को जानकारी दे दी गई है।
हालांकि, विभाग के मौजूदा आदेश में किसी एक विशेष अवकाश श्रेणी तक प्रतिबंध को सीमित नहीं किया गया है। इसलिए ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने तक 89 दिनों से अधिक की छुट्टी या पहले से मंजूर अवकाश को इस अवधि से आगे बढ़ाने पर रोक को लेकर विभागीय निर्देश महत्वपूर्ण हैं।
कई वर्षों से ट्रांसफर ड्राइव का इंतजार
इस बीच Haryana School Lecturer Association के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंधु ने सरकार से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का कार्यक्रम जल्द घोषित करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे समय से इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद से Trained Graduate Teachers (TGTs) और Postgraduate Teachers (PGTs) के तबादले केवल चार बार हुए हैं।
2016 से 2022 के बीच चार बार हुए तबादले
एसोसिएशन के अनुसार, TGT और PGT शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले वर्ष 2016, 2017, 2019 और 2022 में किए गए थे।
अब शिक्षक संगठन सरकार से Teachers Transfers Drive-2026 की तारीखों और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं।
Key Highlights:
- हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 89 दिन से अधिक की छुट्टी पर रोक लगाई।
- पहले से मंजूर छुट्टी को भी 89 दिन से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
- निर्देश Teachers Transfers Drive-2026 पूरी होने तक प्रभावी रहने हैं।
- विभाग का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- विभाग शिक्षकों के डेटा का वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन कर रहा है।
- रोहतक DEEO बिजेंद्र हुड्डा ने निर्देशों की पुष्टि की।
- लागू प्रावधानों के तहत Child Care Leave (CCL) आमतौर पर 89 दिनों तक दी जाती है।
- शिक्षक संगठन ने ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग की।
- TGT और PGT शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले 2016, 2017, 2019 और 2022 में हुए थे।
FAQ Section:
हरियाणा में शिक्षकों की छुट्टी पर क्या नया आदेश आया है?
स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि Teachers Transfers Drive-2026 पूरी होने तक शिक्षकों को 89 दिन से अधिक की छुट्टी मंजूर न की जाए और पहले से मंजूर छुट्टी को भी इस सीमा से आगे न बढ़ाया जाए।
89 दिन की छुट्टी पर रोक क्यों लगाई गई है?
विभागीय अधिकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
क्या आदेश किसी खास प्रकार की छुट्टी पर लागू है?
आदेश में किसी विशेष छुट्टी की श्रेणी को अलग से चिन्हित नहीं किया गया है। विभाग ने 89 दिनों से अधिक की छुट्टी या पहले से मंजूर छुट्टी को इस सीमा से आगे बढ़ाने पर रोक के निर्देश दिए हैं।
Teachers Transfers Drive-2026 के लिए अभी क्या प्रक्रिया चल रही है?
विभाग शिक्षकों के डेटा के वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कर रहा है, जिसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव आगे बढ़ेगी।
हरियाणा में TGT और PGT तबादले पिछली बार कब हुए थे?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार TGT और PGT शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले 2016, 2017, 2019 और 2022 में हुए थे।
Conclusion:
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने Teachers Transfers Drive-2026 की तैयारियों के बीच शिक्षकों की लंबी छुट्टियों पर नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं। 89 दिन की सीमा से आगे छुट्टी मंजूर न करने और पहले से स्वीकृत अवकाश को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं, शिक्षक संगठन लंबे इंतजार के बाद अब सरकार से ट्रांसफर ड्राइव का आधिकारिक शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं।
