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पटियाला में मेडिकल दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, 11 दुकानों में मिलीं अनियमितताएं; 900 टैबलेट जब्त
ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 16 मेडिकल दुकानों का किया निरीक्षण, ट्रामाडोल समेत दवाएं बरामद; क्लिनिक संचालक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पंजाब के पटियाला में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की कार्रवाई के दौरान 16 मेडिकल दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से 11 जगहों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 900 टैबलेट जब्त की गईं, जिनमें ट्रामाडोल भी शामिल है।
16 मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच, 11 में नियमों का उल्लंघन
पटियाला में दवाओं की खरीद-बिक्री में कथित अनियमितताओं के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 16 से 19 अक्टूबर के बीच 16 मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 प्रतिष्ठानों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के उल्लंघन सामने आए।
जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नवजोत कौर के अनुसार, यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई। जांच के दौरान दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड में विसंगतियां भी सामने आईं।
करीब 900 टैबलेट जब्त, कीमत लगभग 13 हजार रुपये
एक गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी पटियाला-1 और पटियाला-4 ने कोतवाली थाने के एसएचओ के साथ मिलकर पांच मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया।
इस कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर से करीब 900 टैबलेट जब्त की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13,000 रुपये बताई गई। जब्त दवाओं में ट्रामाडोल सहित शेड्यूल-H श्रेणी की दवाएं भी शामिल थीं।
क्लिनिक से ट्रामाडोल बरामद, संचालक के खिलाफ मामला
एक अन्य कार्रवाई में ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी पटियाला-2 परनीत कौर ने जुल्कां थाने के एसएचओ और रोहर जागीर पुलिस चौकी के प्रभारी के साथ चार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
अधिकारियों के मुताबिक, इस जांच में सामान्य नियमों के उल्लंघन पाए गए और एक क्लिनिक से ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुईं। इसके बाद क्लिनिक संचालक के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
दवाओं की बिक्री और रिकॉर्ड पर विभाग की नजर
ड्रग्स कंट्रोल विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य दवाओं की खरीद-बिक्री में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अनियमितताओं की जांच करना है। अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान सामने आए उल्लंघनों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
प्रमुख बातें
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पटियाला में 16 मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
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अधिकारियों के अनुसार, 11 प्रतिष्ठानों में नियमों का उल्लंघन मिला।
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करीब 900 टैबलेट जब्त की गईं।
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जब्त दवाओं की अनुमानित कीमत लगभग ₹13,000 बताई गई।
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बरामद दवाओं में ट्रामाडोल और शेड्यूल-H श्रेणी की दवाएं शामिल थीं।
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एक क्लिनिक संचालक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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कार्रवाई ड्रग्स कंट्रोल विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से की।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. पटियाला में कितने मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच हुई?
ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अनुसार, 16 से 19 अक्टूबर के बीच 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
2. कितने प्रतिष्ठानों में उल्लंघन पाए गए?
अधिकारियों ने 11 प्रतिष्ठानों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और संबंधित नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी।
3. कार्रवाई के दौरान क्या जब्त किया गया?
करीब 900 टैबलेट जब्त की गईं, जिनमें ट्रामाडोल सहित शेड्यूल-H श्रेणी की दवाएं शामिल थीं।
4. क्या किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है?
हां, अधिकारियों के अनुसार, एक क्लिनिक से ट्रामाडोल बरामद होने के बाद उसके संचालक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
निष्कर्ष
पटियाला में ड्रग्स कंट्रोल विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल प्रतिष्ठानों में नियमों के उल्लंघन सामने आए। करीब 900 टैबलेट जब्त होने और एक क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज होने से दवाओं की खरीद-बिक्री तथा रिकॉर्ड की जांच का महत्व सामने आया है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।

