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Allahabad High Court ने FIR में ‘Hon’ble’ न लिखने पर मांगा स्पष्टीकरण
यूपी के गृह विभाग से जवाब तलब, कोर्ट ने प्रोटोकॉल का पालन जरूरी बताया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘Hon’ble’ न लिखने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) से उस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें एक FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘Hon’ble’ (माननीय) शब्द का उल्लेख नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति J J Munir और न्यायमूर्ति Tarun Saxena की खंडपीठ ने दिया।
यह मामला Harshit Sharma और दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने मथुरा में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी।
31 मार्च को दिए गए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि भले ही प्रथम सूचना देने वाले (complainant) ने ‘Hon’ble Minister’ का उल्लेख सही तरीके से न किया हो, लेकिन FIR लिखते समय पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह प्रोटोकॉल का पालन करे और मंत्री के नाम के आगे उचित सम्मानसूचक शब्द जोड़े।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल तय करते हुए इस मामले में विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
🔍 निष्कर्ष (Conclusion)
यह मामला सरकारी दस्तावेजों में प्रोटोकॉल और सम्मानसूचक शब्दों के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और प्रशासनिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।
