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हरियाणा में मतदाता सत्यापन अभियान अंतिम चरण में, 31 जुलाई की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष
99.99% मतदाताओं तक पहुंचे गणना प्रपत्र, 83.41% फॉर्म अपलोड; समय पर फॉर्म जमा नहीं करने पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है नाम।
हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत लगभग सभी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अगले दो दिनों के भीतर फॉर्म जमा करने की अपील की है, अन्यथा उनका नाम 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा।
हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में
हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान तेजी से अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में अब तक 2,06,54,668 (99.99 प्रतिशत) मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित किए जा चुके हैं।
इनमें से 1,72,28,926 (83.41 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों को बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा डिजिटाइज और अपलोड भी किया जा चुका है।
मतदाताओं के पास फॉर्म जमा करने के लिए केवल दो दिन

हर मतदाता को दिए गए हैं दो गणना प्रपत्र
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं।
मतदाता या उसके परिवार का कोई सदस्य आवश्यक जानकारी भरकर और हस्ताक्षर करके एक प्रति BLO को जमा करेगा, जबकि दूसरी प्रति BLO के हस्ताक्षर के साथ रसीद के रूप में अपने पास रखेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों और चुनाव अधिकारियों के साथ अभियान की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर संपर्क अभियान तेज करें और ड्राफ्ट मतदाता सूची के बारे में अधिक से अधिक जनजागरूकता फैलाएं।
उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया 24 जुलाई तक जारी रहेगी।
31 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची-2026 में शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र BLO को प्राप्त होंगे।
यदि किसी मतदाता का गणना प्रपत्र जमा नहीं होता है तो उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं गणना प्रपत्र
मतदाता चाहें तो भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।
साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने Booth Level Agent-2 (BLA-2) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करें और फॉर्म भरने एवं जमा कराने में सहयोग करें।
दस्तावेजों की जांच भी होगी
SIR अभियान के दौरान जिन मतदाताओं का विवरण पिछली मतदाता सूची से मेल नहीं खाएगा, उन्हें 31 जुलाई के बाद आवश्यक दस्तावेज BLO को उपलब्ध कराने होंगे।
Key Highlights:
- हरियाणा में 99.99% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए गए।
- 83.41% फॉर्म BLO द्वारा डिजिटाइज और अपलोड किए जा चुके हैं।
- फॉर्म जमा करने के लिए मतदाताओं के पास केवल दो दिन शेष।
- 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची-2026 प्रकाशित होगी।
- फॉर्म जमा नहीं करने पर नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा।
- 24 जुलाई तक घर-घर सत्यापन अभियान जारी रहेगा।
- मतदाता ECI पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं।
FAQ Section
Q1. SIR अभियान क्या है?
उत्तर: SIR (Special Intensive Revision) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जाता है।
Q2. गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम समय-सीमा क्या है?
उत्तर: चुनाव आयोग के अनुसार, शेष मतदाताओं के पास फॉर्म जमा करने के लिए केवल दो दिन का समय बचा है।
Q3. फॉर्म जमा नहीं करने पर क्या होगा?
उत्तर: यदि हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र BLO को प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित मतदाता का नाम 31 जुलाई 2026 को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
Q4. क्या गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भरा जा सकता है?
उत्तर: हां, मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
Q5. दस्तावेज कब जमा करने होंगे?
उत्तर: जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगति पाई जाएगी, उन्हें 31 जुलाई के बाद आवश्यक दस्तावेज BLO को उपलब्ध कराने होंगे।
Conclusion:
हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से समय रहते गणना प्रपत्र जमा करने की अपील की है। समय पर फॉर्म जमा करना आवश्यक है ताकि 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल हो सके।
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