- Hindi News
- राज्य
- हरियाणा
- फतेहाबाद में ड्रग तस्कर की 60 लाख की संपत्ति अटैच, 3 मंजिला मकान पर पुलिस ने की कार्रवाई
फतेहाबाद में ड्रग तस्कर की 60 लाख की संपत्ति अटैच, 3 मंजिला मकान पर पुलिस ने की कार्रवाई
टोहाना की कल्याण बस्ती में स्थित मकान को SAFEMA के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया गया अटैच, आरोपी को 2003 में 10 साल की सजा हुई थी
फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी से कथित तौर पर अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टोहाना में दोषी ठहराए गए ड्रग तस्कर का करीब 60 लाख रुपये मूल्य का तीन मंजिला मकान अटैच किया है।
फतेहाबाद पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी से कथित तौर पर अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने टोहाना में एक दोषी ड्रग तस्कर के करीब 60 लाख रुपये मूल्य के तीन मंजिला मकान को कानूनी प्रक्रिया के तहत अटैच कर लिया।
यह कार्रवाई जाखल पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की। कल्याण बस्ती, राज नगर में स्थित मकान को पहले खाली कराया गया और इसके बाद नियमानुसार अटैच कर लिया गया। अब संपत्ति पुलिस के प्रशासनिक कब्जे में है।
60 लाख के मकान पर पुलिस की कार्रवाई
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खाली कराया गया घर
पुलिस के अनुसार, संपत्ति जाखल थाना क्षेत्र के चूड़ापुर गांव निवासी जोगिंदर सिंह की है। पुलिस और प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल ने कार्रवाई से पहले उसकी आय, संपत्तियों और वित्तीय स्रोतों की जांच की।जांच के बाद मामला नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकरण के समक्ष SAFEMA के तहत रखा गया। आवश्यक मंजूरी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मकान को अटैच किया गया।
2000 में 2,000 किलो पोस्त बरामद होने पर हुई थी गिरफ्तारी
50 बोरियों में रखा था नशीला पदार्थ
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जोगिंदर सिंह को 1 जुलाई 2000 को नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से पुलिस ने करीब 2,000 किलोग्राम पोस्त की भूसी बरामद की थी।
यह नशीला पदार्थ 50 बोरियों में रखा गया था और प्रत्येक बोरी में करीब 40 किलोग्राम पोस्त की भूसी थी। इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद होने के बाद उसके खिलाफ NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई थी।
2003 में अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया
फतेहाबाद की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 4 नवंबर 2003 को जोगिंदर सिंह को मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने NDPS Act के तहत उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ उस पर जुर्माना भी लगाया गया था।
अब पुलिस ने उसकी संपत्ति के वित्तीय स्रोतों की जांच के बाद तीन मंजिला मकान को अटैच किया है।
नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई
संपत्ति अटैचमेंट सेल ने की वित्तीय जांच
पुलिस ने संपत्ति अटैच करने से पहले आरोपी की आय, संपत्ति और वित्तीय स्रोतों की जांच की। इसके बाद संबंधित मामला सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखा गया।
कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से कथित तौर पर अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया गया है।
Key Highlights:
- फतेहाबाद पुलिस ने टोहाना में 60 लाख रुपये मूल्य का मकान अटैच किया।
- संपत्ति एक दोषी ड्रग तस्कर जोगिंदर सिंह की बताई गई है।
- तीन मंजिला मकान कल्याण बस्ती, राज नगर में स्थित है।
- जाखल पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार्रवाई की।
- पुलिस और प्रॉपर्टी अटैचमेंट सेल ने आरोपी की आय और संपत्तियों की जांच की।
- मामला SAFEMA, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था।
- जोगिंदर सिंह को 1 जुलाई 2000 को गिरफ्तार किया गया था।
- उसके कब्जे से 2,000 किलो पोस्त की भूसी बरामद हुई थी।
- फतेहाबाद की अदालत ने 4 नवंबर 2003 को उसे दोषी ठहराया।
- उसे NDPS Act के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
FAQ Section:
सवाल: फतेहाबाद पुलिस ने किसकी संपत्ति अटैच की है?
जवाब: पुलिस ने जाखल के चूड़ापुर गांव निवासी जोगिंदर सिंह का टोहाना स्थित तीन मंजिला मकान अटैच किया है।
सवाल: अटैच की गई संपत्ति की कीमत कितनी है?
जवाब: पुलिस के अनुसार, मकान की कीमत करीब 60 लाख रुपये है।
सवाल: जोगिंदर सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था?
जवाब: उसे 1 जुलाई 2000 को नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
सवाल: गिरफ्तारी के समय क्या बरामद हुआ था?
जवाब: पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 2,000 किलोग्राम पोस्त की भूसी बरामद की थी, जो 50 बोरियों में रखी थी।
सवाल: जोगिंदर सिंह को कितनी सजा हुई थी?
जवाब: फतेहाबाद की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 4 नवंबर 2003 को उसे 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सवाल: संपत्ति किस कानून के तहत अटैच की गई?
जवाब: पुलिस के अनुसार, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला SAFEMA के तहत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखा गया और मंजूरी मिलने के बाद संपत्ति अटैच की गई।
Conclusion:
फतेहाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से कथित तौर पर अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टोहाना में करीब 60 लाख रुपये के तीन मंजिला मकान को अटैच किया है। जोगिंदर सिंह को वर्ष 2000 में 2,000 किलो पोस्त की भूसी के साथ गिरफ्तार किया गया था और 2003 में अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। संपत्ति की वित्तीय जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने अब मकान को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है।
