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हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खेल उपलब्धियों पर मिलने वाले इंक्रीमेंट नियमों में किया संशोधन
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर इंक्रीमेंट अब अगले महीने से लागू होगा
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खेल प्रदर्शन पर मिलने वाले इंक्रीमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब स्वीकृति के बाद अगले महीने से लाभ मिलेगा और आवेदन एक साल के भीतर करना अनिवार्य होगा।
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर मिलने वाले इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, खेल उपलब्धियों के आधार पर दिया जाने वाला इंक्रीमेंट उस महीने के बाद से प्रभावी होगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को मंजूरी दी जाएगी।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को संबंधित प्रतियोगिता समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन और इंक्रीमेंट की व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।पुराने नियमों (1990 में जारी) की समीक्षा के बाद अब अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं, ताकि इंक्रीमेंट की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स पॉलिसी के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त खिलाड़ियों को इन नए नियमों के तहत अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों और सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कई सुविधाएं देती रही है। इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी माना जाना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा सुविधा और बेहतर प्रदर्शन पर वेतन वृद्धि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं।

