इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की

मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग ठुकराई, अदालत ने याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार किया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अदालत के आदेश की कथित अवहेलना का आरोप लगाया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।

यह याचिका अदालत के कथित आदेशों की अवहेलना के आरोप में दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद दोनों पक्षों को राहत मिली है।

यह मामला कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेशों के अनुपालन से जुड़ा हुआ था, जिस पर न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दिया।Screenshot_1392

Edited By: Karan Singh

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